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Sant Kabir Nagar News: यौन शोषण के मामले में आरोपी दोषमुक्त

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संतकबीरनगर। अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की अदालत ने यौन शोषण के उपरांत गर्भपात करने के मामले में आरोपी बृजेश गुप्ता को साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया। पीड़िता ने 20 सितंबर 2023 को थाना कोतवाली में प्रार्थनापत्र दिया और आरोप लगाया कि आरोपी चार साल से शादी का झांसा देकर संबंध बनाता रहा, जिससे पीड़िता कई बार गर्भवती हुई।
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तीन बार उसका गर्भपात कराया गया। आरोपी अब शादी से इन्कार कर रहा है। थाना कोतवाली खलीलाबाद में प्राथमिकी दर्ज हुई। विवेचक ने विवेचना के उपरांत आरोप पत्र आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में प्रेषित किया। अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की अदालत में आरोपी ने आरोप से इन्कार किया और विचारण की मांग की। अभियोजन की ओर से छह गवाह और पांच अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत किए गए।
घटना के समय पीड़िता के बालिग होना पाए जाने तथा गवाहों द्वारा अपने बयान से मुकरने के कारण और पीड़िता का अपने जिरह में यह बताया जाना कि उसने जिद वश प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पक्षों की दलील सुनने के उपरांत तथ्यों के आधार पर साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ देते हुए अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो ऐक्ट कृष्ण कुमार पंचम की अदालत ने थाना कोतवाली खलीलाबाद अंतर्गत निवासी आरोपी बृजेश गुप्ता को दोषमुक्त कर दिया।
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