संतकबीरनगर। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या एक रमेश दुबे की कोर्ट ने एक किलो दो सौ ग्राम गांजा रखने के दोषी निर्मल केवट को एनडीपीएस एक्ट में सोलह माह कठोर कारावास व पांच हजार रुपये अर्थ दंड से दंडित किया है। अर्थ दंड अदा न करने पर दोषी को 15 दिन अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी।
धनघटा थाने के तत्कालीन उपनिरीक्षक दया नाथ राम ने तहरीर देकर कहा कि वह अपने हमराही सिपाहियों के साथ 14 अगस्त 2018 को उमरिया बाजार चौराहे पर मौजूद थे। एक व्यक्ति प्लास्टिक के झोले में सामान लेकर जा रहा था कि पुलिस को देखकर वह भागने लगा। संदेह होने पर पकड़कर पूछने पर अपना नाम निर्मल केवट बताया और उसके पास से एक किलो दो सौ ग्राम गांजा बरामद हुआ। मौके से गिरफ्तार कर थाना धनघटा में केस दर्ज किया गया।
विवेचक ने विवेचना के उपरांत आरोपी निर्मल केवट के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट में आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या एक रमेश दूबे की कोर्ट ने स्वीकारोक्ति के आधार पर जुर्म साबित पाए जाने पर सजा सुनाई है। जेल में बिताई गई अवधि को सजा में समायोजित किए जाने का भी आदेश दिया है।