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चार बीएड कॉलेजों पर जालसाजी का केस

Sat, 11 Oct 2014 05:30 AM IST
Sant kabir nagar
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संतकबीरनगर। बीएड काउंसिलिंग कराने आए अभ्यर्थियों की बिना जानकारी के कॉलेज लॉक करने के मामले में शुक्रवार को कोतवाली पुलिस ने चार कॉलेजों के प्रबंधन के खिलाफ जालसाजी और आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है।
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देवरिया जिले के महुलानी थाना क्षेत्र के पडरी छत्रपति गांव निवासी बीएड अभ्यर्थी शोभा सिंह पुत्री रामकेश्वर सिंह ने आरोप लगाया है कि सात अक्टूबर 2014 को वह बीएड की काउंसिलिंग कराने के लिए एचआरपीजी कॉलेज खलीलाबाद गई थी। सभी शुल्क जमा करने के बाद जब वह अपनी च्वॉइस का कॉलेज लॉक करने गईं तो कोड में एरर होने का पता चला। उनके अलावा अर्चना शुक्ला निवासी पिकौरा शिव गुलाम जनपद बस्ती को भी बिना जानकारी के रजत महिला महाविद्यालय सिंहपुर गोेहिला बसवारी जनपद अंबेडकरनगर, कविता पुत्री सुभाषचंद्र निवासी मोतीनगर जनपद सुल्तानपुर को रजत डिग्री कॉलेज ऑफ एजूकेशन एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चंदनपुर जफरपुर अंबेडकरनगर एलॉट कर दिया गया है।
आरोप है कि प्रतिभा त्रिपाठी निवासी खोजातपुर अंबेडकरनगर, लता पांडेय निवासी भेउसा खजनी जिला गोरखपुर, सुमन कुमारी निवासी दुबौली जनपद गोरखपुर को सीता देवी महाविद्यालय परिजातधाम, बरौलिया जनपद बाराबंकी कॉलेज आवंटित कर दिया गया। इस मामले में राकेश कुमार, पूजा जायसवाल, शर्मिला , गरिमा पांडेय सुमन चौधरी समेत 20 अभ्यर्थियों ने कोतवाली में तहरीर दी। कोतवाल गोरखनाथ सिंह यादव ने बताया कि अभ्यर्थियों की तहरीर पर एचआरपीजी कॉलेज संतकबीरनगर, रजत महिला महाविद्यालय सिंहपुर गोहिला बसवारी मुख्य हंसवर मार्ग अंबेडकरनगर, रजत डिग्री कॉलेज एजूकेशन एंड ट्रेनिग इंस्टीट्यूट चंदनपुर जफरपुर अंबेडकरनगर और सीतादेवी महाविद्यालय परिजातधाम बरौलिया बाराबंकी के प्रबंधन के खिलाफ जालसाजी और 66 आईटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया। विवेचना में जो तथ्य प्रकाश में आएंगे, उसी के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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