- परिवहन विभाग ने फरवरी माह तक का दिया समय
- बकाया राजस्व जमा करने पर मिलेगी जुर्माने से राहत
संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। परिवहन विभाग ने काॅमर्शियल वाहन संचालकों को राहत दिया है। व्यवसायिक वाहनों पर 100 प्रतिशत जुर्माना माफ किया जाएगा। इसके लिए वाहन संचालकों को फरवरी तक समय दिया गया है कि बकाया जमा कर दें जिससे जुर्माना माफ किया जा सके।
विभागीय जानकारी के अनुसार छह नवंबर 2024 से व्यावसायिक वाहनों के खिलाफ बकाया कर के भुगतान में विलंब पर लगने वाले जुर्माना से छूट प्रदान करने के लिए एक मुश्त समाधान योजना लागू किया गया है। इस योजना के तहत ऐसे वाहन स्वामी जिनके व्यवसायिक वाहन के खिलाफ कर बकाया है और वह कर के भुगतान में विलंब पर लगने वाले जुर्माना से छूट चाहते हैं। वह उक्त तिथि से तीन माह के भीतर सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत होकर आवेदन प्रस्तुत करके और निर्धारित शुल्क जमा कर पंजीकरण करा सकते हैं।
पंजीकरण कराने के बाद बकाया कर पर लगने वाले जुर्माना की राशि को अदेय करते हुए बकाया कर की धनराशि एकमुश्त जमा कराया जाएगा। पंजीकरण शुल्क की धनराशि हल्के मोटर यान के लिए 200 रुपये तथा अन्य के लिए 500 रुपये निर्धारित किया गया है। ऐसे वाहन स्वामी जिनका मामला न्यायालय में लंबित है, जिनके जुर्माना के खिलाफ अपील उप परिवहन आयुक्त परिक्षेत्र या उप परिवहन आयुक्त यात्री कर के समक्ष लंबित हो वह भी आवेदन कर सकते हैं। ऐसे वाहन स्वामियों को मुकदमा समाप्त करने के लिए संबंधित न्यायालय के समक्ष आवेदन करना होगा।
व्यवसायिक वाहन स्वामियों के लिए एक मुश्त समाधान योजना लागू किया गया है। कर बकाया वाले वाहन स्वामी को इसका लाभ मिलेगा। छह नवंबर से लेकर तीन माह तक के भीतर बकाया कर जमा करके वाहन स्वामी जुर्माना में 100 प्रतिशत तक छूट प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद भी बकाया टैक्स वाले वाहन अगर सड़क पर संचालित पाए जाते हैं तो कार्रवाई की जाएगी।
- प्रियंवदा सिंह,
एआरटीओ