फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Sambhal News: एक्सईएन मिले नहीं, सांसद को फिर मिल सकती है जुर्माना मामले में तारीख

विज्ञापन
विज्ञापन
संभल। संभल के सांसद जियाउर्रहमान बर्क के खिलाफ बिजली चोरी के जुर्माने के मामले में सोमवार को भी सुनवाई नहीं हो सकी। हालांकि, सांसद के अधिवक्ता एक्सईएन कार्यालय पहुंचे थे लेकिन एक्सईएन उन्हें नहीं मिले। इस कारण सुनवाई नहीं हो सकी। ऐसे में एक बार फिर उन्हें तारीख विभाग से मिलनी तय है। सांसद के अधिवक्ता मोहम्मद नईम ने बताया कि सोमवार को सुनवाई होनी थी लेकिन एक्सईएन नहीं मिले। इसलिए लौट आए। अब अगली तिथि कब की तय हुई है। इसकी भी जानकारी नहीं है।
विज्ञापन

मालूम हो 19 दिसंबर को सांसद जियाउर्रहमान बर्क के दीपा सराय स्थित आवास पर बिजली चोरी का मामला विभाग ने पकड़ा था। मौके पर 16 किलोवाट से ज्यादा भार की खपत मिली थी। मीटर की एमआरआई कराने पर कई महीने की खपत भी जीरो पाई गई थी। इसके बाद बिजली विभाग की ओर से 1.91 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया था। इस जुर्माने के मामले में सुनवाई चल रही है। इसमें अंतिम रिपोर्ट बन गई है लेकिन आगे क्या कार्रवाई की जानी है। यह तय नहीं हो सका है।
000000000
14 मई को आवास मामले में भी होनी है सुनवाई
संभल। सासंद के दीपा सराय स्थित आवास में हुए निर्माण को प्रशासन ने अवैध मानते हुए नोटिस जारी किया था। इस मामले में तीन बार नोटिस जारी किया जा चुका है। सांसद के अधिवक्ता के आग्रह पर आठ बार समय दिया गया है। अब इस मामले की सुनवाई 14 मई को होनी है। एसडीएम वंदना मिश्रा इस मामले में सुनवाई कर रही हैं। एक बार 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया जा चुका है। इसके अलावा जो निर्माण हुआ है उसकी रिपोर्ट इंजीनियर द्वारा तैयार कर एसडीएम को दी जा चुकी है। इसी रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई आगे बढ़ेगी। 11 दिसंबर 2024 को नियत प्राधिकारी/उपजिलाधिकारी विनियमित क्षेत्र की ओर सांसद को नोटिस जारी किया गया था। जिसमें कहा था कि आवास में बिना अनुमति के नवनिर्माण किया गया है। इसका नक्शा पास भी नहीं है। यह उत्तर प्रदेश रेगुलेशन ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशन एक्ट 1958 का उल्लंघन है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें