चंदौसी। संभल जनपद में 30 दिनों के बाद मंगलवार से बाजार पूरी तरह से खुल जाएगा। रात्रि कर्फ्यू जारी रहेगा। साथ ही जिम, कोचिंग संस्थान आदि पर कुछ पाबंदी जारी रहेगी। होटल, रेस्टोरेंट होम डिलीवरी कर सकेंगे। फ्रंटलाइन वर्कर यानी कोरोना से जुड़े विभागों के कार्यालय शतप्रतिशत व अन्य विभाग 50 फीसदी कर्मचारियों के साथ खुलेंगे। डीएम बोले, आमजन और व्यापारी सावधानी बरतें। सामाजिक दूरी का पालन करें और मास्क अवश्य लगाए।
प्रदेश सरकार ने मंगलवार एक जून से कुछ पाबंदियों के साथ लॉकडाउन खोलने के निर्देश दिए हैं। जिला प्रशासन ने संभल जनपद में कंटेनमेंट जोन को छोड़कर पूरा बाजार खोलने के निर्देश दिए जारी कर दिए है। हालांकि कुछ पाबंदी जारी रखी हैं। दुकानदारों को स्वयं भी व ग्राहकों से सामाजिक दूरी का पालन कराना होगा। मास्क अनिवार्य रूप से लगाना है। कोविड के सभी नियमों का पालन करना होगा। बिना मास्क के बाजार में आने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यदि दुकाना कोविड के नियमों का उल्लंघन करते हैं, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।
सफाई का रखना होगा विशेष ध्यान
अंडे, मांस, मछली की दुकानों को पर्याप्त साफ सफाई, सैनिटाइजेशन के साथ खोलने की अनुमति होगी, कोई में कोई विक्रय नहीं किया जाएगा।
घनी आबादी की सब्जी मंडी होगी खुले में संचालित
सब्जी मंडी में भारी भीड़ रहती है। ऐसे में कोरोना की रोकथाम के लिए घनी आबादी के बीच की सब्जी मंडी बंद रहेगी। उनके स्थान पर खुले में सब्जी मंडी संचालित कराई जाएगी।
यह संस्थान पूरी तरह से रहेंगे बंद
डीएम ने आदेश जारी कर कहा कि जनपद में कोचिंग संस्थान, सिनेमा, स्वीमिंग पूल, क्लब, शॉपिंग मॉल पूर्णतया बंद रहेंगे। स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे।
रोडवेज बसों में सीटों के बराबर यात्री कर सकेंगे यात्रा
रोडवेज का नियमित रूप से संचालन किया जाएगा। बसों में सीटों के क्षमता के बराबर यात्री यात्रा कर सकेंगे। स्टैंडिंग की अनुमति नहीं होगी। यात्रियों को मास्क या फेस कवर पहनना अनिवार्य होगा। बस में बैठने से पूर्व यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य होगी।
धार्मिक स्थलों में एक साथ पांच लोगों के जाने की होगी अनुमति
मंदिर, मस्जिद व अन्य धार्मिक स्थलों में एक साथ पांच लोगों के प्रवेश की ही अनुमति है।