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Sambhal violence: शारिक साटा और सिकंदर की लाखों की संपत्ति होगी कुर्क, दोनों के पाकिस्तानी आतंकियों से संबंध

Mon, 21 Apr 2025 11:53 AM IST
विमल शर्मा संवाद न्यूज एजेंसी, चंदाैसी

सार

गैंग बनाकर अपराध और अवैध संपत्ति अर्जित करने के मामले में शारिक साटा और उसके साथी सिकंदर के खिलाफ कोर्ट ने कुर्की के आदेश दिए हैं। दोनों ने लाखों की संपत्ति पत्नियों के नाम कराई थी। शारिक और सिकंदर पर यूपी, उत्तराखंड, दिल्ली व बंगाल में कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं।
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दीपा सराय का शारिक साठा - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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गैंग बनाकर अपराध कर संपत्ति अर्जित करने के मामले में शारिक साटा और उसके साथी सिकंदर के खिलाफ कोर्ट ने कुर्की के आदेश दिए हैं। शारिक साटा संभल में 24 नवंबर को हुए बवाल में साजिश रचने का भी आरोपी है। थानाध्यक्ष नखासा की आख्या अनुसार सिकंदर और शारिक उर्फ साटा निवासी मोहल्ला दीपा सराय के खिलाफ गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप करने के मामले में केस दर्ज हैं।

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सिकंदर और शारिक साटा ने अपराध के जरिये ग्राम तुर्तीपुरा संभल 268 वर्ग मीटर का प्लॉट अपनी पत्नियों साजिया परवीन और गुल ए रोशन के नाम कराया था। इस संपत्ति की कीमत लाखों में बताई जा रही है। नखासा पुलिस ने दोनों को नोटिस तामील कराए थे।

जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि सिकंदर और शारिक साटा के विरुद्ध थाने में गैंगस्टर एक्ट का अभियोग पंजीकृत है। सिकंदर के खिलाफ यूपी और उत्तराखंड के विभिन्न थानों में 18 आपराधिक मामले और शारिक साटा के खिलाफ यूपी, उत्तराखंड, दिल्ली, पश्चिम बंगाल के विभिन्न थानों में भी 36 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं।
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ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी ने बताया कि दोनों मामलों में नोटिस तामील कराए गए। अवसर देने के बाद भी कोई जवाब दाखिल नहीं हुआ। सुनवाई विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश संभल के न्यायालय में हुई। अभियोजन अधिकारी धनंजय पाण्डेय ने पक्ष रखा, जिसके बाद कोर्ट ने संपत्ति को कुर्क करने के आदेश दिए हैं। पुलिस के मुताबिक दोनों के पाकिस्तानी आतंकियों से संबंध हैं। 

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शारिक साटा के दो गुर्गों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल
बवाल में हुईं चार हत्याओं में आरोपी बनाए गए शारिक शाटा के गुर्गे गुलाम और मुल्ला अफरोज के खिलाफ एसआईटी ने बृहस्पतिवार को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। एसपी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि तीसरे गुर्गे वारिश की चार्जशीट भी जल्द दाखिल की जाएगी। तीनों आरोपी जेल में बंद हैं।

24 नवंबर को जामा मस्जिद सर्वे के दौरान बवाल हो गया था। इसमें मोहल्ला कोटगर्वी निवासी नईम, अयान, तुर्तीपुर इल्हा निवासी कैफ, सरायतरीन निवासी बिलाल और हयातनगर निवासी रोमान की मौत हो गई थी। इसमें रोमान के परिजनों ने बिना किसी कार्रवाई के शव सुपुर्द ए खाक कर दिया था।

जबकि चार मृतकों के परिजनों ने अलग-अलग तहरीर देकर अज्ञात के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर छानबीन शुरू की तो शारिक साटा गिरोह द्वारा बवाल में गोली चलाने की बात सामने आई। इसके बाद पुलिस ने पहली गिरफ्तारी मुल्ला अफरोज की थी।

जिसने बवाल में गुलाम और वारिस के शामिल होने की जानकारी दी। साथ ही यह भी बताया था कि बवाल में गोली चलाने के लिए गिरोह के सरगना शारिक साटा ने कहा था। शारिक साटा न ही हथियार मुहैया कराकर कहा था कि गोली ऐसी चलाई जाए, जिससे शहर का माहौल पूरी तरह खराब हो जाए और कर्फ्यू लग जाए।

पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ सबूत एकत्र किए और चार्जशीट फाइल की गई है। 24 नवंबर को हुए बवाल में कुल 12 मुकदमे दर्ज किए गए थे। इसमें चार हत्या, सात बवाल और एक जानलेवा हमला करने का मामला दर्ज हुआ था। पुलिस अब तक बवाल के छह और दो हत्या के मामलों में चार्जशीट दाखिल कर चुकी है।

दो हत्या, एक बवाल और एक जान जानलेवा हमले से जुड़े मामले की चार्जशीट दाखिल होनी है। एसपी का कहना है कि तथ्यों के आधार पर कार्रवाई आगे बढ़ रही है। सभी मामलों में जल्द चार्जशीट दाखिल की जानी है। एसआईटी इस पर काम कर रही है।

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