संभल की जामा मस्जिद के सदर जफर अली एडवोकेट की जमानत याचिका कोर्ट ने फिर से खारिज कर दी गई है। सदर जफर अली दंगे भड़काने के आरोप में 23 मार्च से जेल में हैं। इसको लेकर जिले के अधिवक्ता आंदोलन भी कर रहे हैं। शुक्रवार को जफर अली एडवोकेट की जमानत अर्जी की सुनवाई अपर जनपद न्यायाधीश (एमपी एमएलए सेशन कोर्ट) निर्भय नारायण राय के न्यायालय में हुई। सुनवाई के दाैरान परिसर में पुलिस का कड़ा पहरा रहा।
जामा मस्जिद कमेटी के सदर जफर अली के बेटे हैदर अली, भाई मोहम्मद ताहिर एडवोकेट, कमर हुसैन, भतीजे नाजिश और दानिश से अशांति का अंदेशा है। इसके चलते कोतवाली पुलिस ने सभी को एक-एक लाख रुपये के मुचलकों से पाबंद करते हुए नोटिस दिया है। कहा कि है कि यदि माहौल बिगड़ता है तो इन्हें जिम्मेदार माना जाएगा।