संभल।
सांसद जियाउर्रहमान बर्क के नाम जारी किए गए मकान के अवैध निर्माण के नोटिस के मामले में बृहस्पतिवार को सुनवाई नहीं हो सकी। एसडीएम ने सुनवाई के लिए अगली तिथि चार फरवरी तय की है। इस अवधि में कार्रवाई को लेकर निर्णय हो सकता है।
23 जनवरी को एसडीएम ने नोटिस का जवाब देने के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया था। यह अवधि बृहस्पतिवार को पूरी हो गई है। सांसद के अधिवक्ता मोहम्मद नईम द्वारा जवाब दाखिल कर दिया गया है। जिसमें अधिवक्ता का दावा है कि सांसद के नाम नोटिस जारी नहीं होना चाहिए था। सांसद के दादा व पूर्व सांसद डॉ. शफीकुर्रहमान बर्क के नाम वह मकान है, जिसमें निर्माण हुआ है। पूर्व सांसद का निधन हो चुका है इसलिए विरासत पूर्व सांसद के पिता ममलुकुर्रहमान बर्क के नाम दर्ज है। अधिवक्ता ने यह भी दावा किया था कि अवैध निर्माण जो बताया जा रहा है वह नवनिर्माण भी नहीं है।
मालूम हो सांसद के दीपा सराय में स्थित मकान के निर्माण को प्रशासन ने अवैध माना था। नियत प्राधिकारी/उपजिलाधिकारी विनियमित क्षेत्र संभल की ओर से सांसद को बिना अनुमति निर्माण करने पर नोटिस जारी किया गया था। उत्तर प्रदेश रेगुलेशन ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशन एक्ट 1958 का उल्लंघन बताया था।