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Sambhal News: नाबालिग से अश्लील हरकतें में दोषी को पांच साल कैद

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चंदौसी(संभल)। न्यायालय ने थाना रजपुरा क्षेत्र में वर्ष 2018 में हुए नाबालिग से अश्लील हरकतें करने के मामले में दोषी को पांच वर्ष के कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। मुकदमे की सुनवाई विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट)/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में हुई। विशेष लोक अभियोजक आदित्य सिंह ने बताया कि थाना रजपुरा क्षेत्र के वादी ने एक तहरीर थाना पुलिस को दी थी। इसमें बताया कि 14 मई 2018 की दोपहर दो बजे करीब उसकी 11 वर्षीय पुत्री को पड़ोस में ही एक घर में खेल रही थी। इस दौरान युवक राजू उसकी पुत्री के साथ अश्लील हरकतें करने लगा। पुत्री रोने लगी तो आरोपी भाग गया। पुलिस ने राजू के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना की। विवेचना के दौरान साक्ष्य जुटा कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया।
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मुकदमे की सुनवाई विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट)/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अवधेश कुमार सिंह के न्यायालय में हुई। न्यायालय ने राजू को को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष के कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
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