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दहेज हत्या में पति को आजीवन कारावास व दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा

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चंदौसी(संभल)। दहेज के लिए पत्नी की हत्या करने के आरोपी पति को न्यायालय में आजीवन कारावास और दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय में न्यायाधीश निर्भय नारायण राय ने सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुनाया।
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एडीजीसी हरिओम प्रकाश उर्फ हरीश सैनी ने बताया कि थाना गुन्नौर में मनोज कुमार की ओर से 18 अप्रैल 2018 को एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। मनोज कुमार ने तहरीर में बताया था कि उसकी बहन की शादी 2006 में गुन्नौर क्षेत्र के गांव मीरमपुर निवासी अशोक कुमार के साथ हुई थी। उसकी बहन के दो बेटे व एक बेटी है।
आरोपी पति दहेज की मांग के लिए उसकी बहन को प्रताड़ित करता था और मारता पीटता था। आरोपी पति अशोक, सास व ससुर ने 18 अप्रैल 2018 की सुबह मारपीट की थी। सूचना पर जब वह अपनी बहन की ससुराल पहुंचे, तो वह मृत अवस्था में पड़ी मिली थी। मनोज कुमार ने अपनी बहन कमलेश की हत्या के मामले में पति अशोक, सास व ससुर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
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मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय में की गई। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश निर्भय नारायण राय ने सभी पक्षों व गवाहों को सुनने के बाद आरोपी पति अशोक कुमार को पत्नी की हत्या का दोषी पाया। पति को आजीवन कारावास और दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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