संभल। दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग की ओर से संचालित दिव्यांग शादी/विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के तहत विवाह के बाद युवक के दिव्यांग होने पर 15000 और युवती के दिव्यांग होने पर 20,000 रुपये दिए जाते हैं। दोनों के दिव्यांग होने की दशा में 35000 रुपये की धनराशि दी जाती है। ऐसे युवक और युवती पुरस्कार प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी चंद्रभूषण ने बताया कि शादी के समय युवक की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक और युवती की आयु 18 वर्ष से कम एवं 45 वर्ष से अधिक न हो। आयु के लिए हाईस्कूल की अंकतालिका या मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा जारी आयु प्रमाणपत्र ही वैध माना जाएगा। दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे कम नहीं होनी चाहिए। पुरस्कार के लिए ऐसे दिव्यांग दंपती पात्र होंगे, जिनका विवाह एक अप्रैल 2022 से अब तक के मध्य में हो। आवेदन करते समय दिव्यांगता प्रदर्शित करने वाला संयुक्त फोटो, संयुक्त बैंक खाता, अधिवास का प्रमाणपत्र एवं युवक व युवती के आधार कार्ड की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।