चंदौसी(संभल)। संभल की जामा मस्जिद के नजदीक कब्रिस्तान की भूमि पर निर्माण के मामले में सोमवार को सुनवाई हुई। इस मामले में नगर पालिका और जिला शासकीय अधिवक्ता की ओर से बहस की गई। अगली बहस के लिए न्यायालय ने 30 मार्च की तारीख नियत कर दी है।
बता दें कि प्रशासन से शाही जामा मस्जिद के नजदीक स्थित कब्रिस्तान की भूमि पर अवैध कब्जा कर दुकान और मकानों का निर्माण कराए जाने की शिकायत की गई थी। शिकायत के बाद राजस्व विभाग ने 27 कर्मचारियों की टीम बना कर जांच कराई थी। टीम ने 30 दिसंबर को कब्रिस्तान की करीब आठ बीघा भूमि की पैमाइश की थी। जांच में 22 दुकानों और मकानों को चिह्नित किया गया था। इसके बाद तहसीलदार न्यायालय की ओर से नोटिस जारी किए गए थे।
इसके बाद दूसरा पक्ष हाईकोर्ट पहुंच गया था, लेकिन वहां से उन्हें तहसीलदार न्यायालय में ही अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए गए। हाईकोर्ट से राहत न मिलने पर उन लोगों ने सिविल जज जूनियर डिवीजन न्यायालय में वाद दायर किया। न्यायालय ने पहले नौ मार्च और फिर 16 मार्च और 23 मार्च की तारीख सुनवाई के लिए नियत कर दी थी।
सोमवार को नगर पालिका और जिला शासकीय अधिवक्ता प्रिंस शर्मा की ओर से बहस की गई। जिला शासकीय अधिवक्ता ने कहा कि उक्त भूमि वक्फ बोर्ड की संपत्ति नहीं है और न ही निजी संपत्ति है, बल्कि श्रेणी 15/3 की सरकारी भूमि है। न्यायालय ने अगली बहस के लिए 30 मार्च की तारीख नियत कर दी है।