संभल। प्रशासन ने हड्डी-सींग के तीन गोदाम और एक फैक्टरी बंद करने का आदेश पारित किया है। यह आदेश भारतीय दंड संहिता की 133 के तहत उप जिलाधिकारी की अदालत ने दिए हैं। एसडीएम ने पुलिस की चालानी रिपोर्ट को आधार बनाकर यह आदेश दिए हैं। इन पर बदबू फैलाकर लोक व्यवस्था प्रभावित करने का आरोप है।
उप जिलाधिकारी दीपेंद्र यादव ने गुरुवार दोपहर को बताया कि उनकी अदालत में पुलिस की चालानी रिपोर्ट के आधार पर तीन मामले चल रहे थे। सरकार बनाम जुल्फकार, सरकार बनाम भूरा, सरकार बनाम सरफराज में हड्डी सींग के गोदाम बंद करने के आदेश पारित किए गए हैं। इन गोदामों से बदबू फैल रही थी और आसपास के लोगों में आक्रोश था। आक्रोश से कानून- व्यवस्था के लिए दिक्कत खड़ी हो सकती थी। इसके मद्देनजर हयातनगर थाना क्षेत्र स्थित इन गोदामों को बंद करने का आदश दिया गया। हयातनगर कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक की यह जिम्मेदारी होगी। वहीं इंडिया बोन मिल को बंद कराने के लिए कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक को आदेश दिए गए हैं। फैक्ट्री संचालक का कहना है कि उनके यहां मानक पूरे हैं। इस बारे में तथ्यों से प्रशासन को अवगत कराएंगे।
यदि आदेश का उल्लंघन हुआ तो होगी कड़ी कार्रवाई
संभल। सीआरपीसी धारा 133 के तहत उन लोगों और संस्थाओं पर कार्रवाई की जाती है जो सामान्य जनता के रहन-सहन और सामान्य जनजीवन के लिए समस्या खड़ी करते हैं। प्रदूषण फैलाने वालों, अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ भी इस धारा के तहत कार्रवाई की जा सकती है। इस तरह के मामलों में पुलिस की रिपोर्ट पर एसडीएम संज्ञान ले सकते हैं। कई बार स्वयं भी संज्ञान ले सकते हैं। इस तरह के मामलों में सुनवाई के बाद ही फैक्टरी और गोदाम बंद करने के आदेश दिए गए हैं। अगर कोई व्यक्ति या संस्थान दोबारा उसी तरह की हरकत करते पकड़ा गया तो धारा 133 का उल्लंघन करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की जा सकती है।