बदायूं जनपद निवासी महिला ने गांव पथरा स्थित सीपी सिटी में एक प्लाट 13.25 लाख रुपये में खरीदना तय किया था। कालोनाइजर के खाते में चेक से पांच लाख रुपये जमा किए तथा शेष रकम नकद दी। इसके बाद आरोपी कालोनाइजर बैनामा नहीं कर रहा है। आरोपी ने प्लाट पर मकान बनाने की इजाजत दे दी लेकिन बैनामा न होने से भवन निर्माण को लोन नहीं मिल पा रहा है। महिला ने कोतवाली में तहरीर देकर आरोपी कालोनाइजर के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई है।
बदायूं जनपद के थाना फैजगंज बेहटा के गांव नेहडोली निवासी महिला राजेश्वरी पत्नी स्व. सुरेंद्र वर्तमान में बदायूं रोड स्थित ब्रजधाम कॉलोनी में रह रही है। उनके पति की मृत्यु 2016 में दुर्घटना में हो गई थी। पति की मौत के बाद सरकारी अनुदान के रूप में पांच लाख रुपये मिले थे। महिला ने पथरा मोड़ स्थित सीपी सिटी में कौशल नंदन निवासी सुंदर मोहल्ला से 13 लाख 25 हजार रुपये में एक प्लाट तय किया था। महिला ने अपने देवर पुलेंद्र सिंह के चेक से कालोनाइजर के खाते में पांच लाख रुपये की रकम जमा कराई थी। इसके बाद शेष रुपये कालोनाइजर के नकद दे दिया था आरोप है कि कालोनाइजर ने तय रकम मिलने के बाद भी महिला के पक्ष में प्लाट का बैनामा नहीं किया। बाद में कालोनाइजर ने महिला को प्लाट पर कब्जा कर मकान बना लेने को कह दिया। महिला को मकान बनवाने के लिए लोन लेना है, जिसके लिए बैनामे की आवश्यकता है। पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ कोतवाली में तहरीर दी, जिस पर पुलिस ने आरोपी कौशल नंदन निवासी सुंदर मोहल्ला के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर ली है।
नकद धनराशि देने का आरोप गलत है। उन्हें पहले खरीदी गई जमीन में पांच लाख रुपये चेक से दिए थे। दो बार में चेक व नकद के माध्यम से मैं रुपये वापस कर चुका हूं। अब महिला जबरन प्लाट पर निर्माण कर रही है।
कौशल नंदन, सीपी सिटी कालोनी चंदौसी