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श्रमिक पाएंगे दुर्घटना बीमा योजना का लाभ

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सहारनपुर। अब असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को भी श्रम विभाग की दो योजनाओं का लाभ मिलेगा। इनमें मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना शामिल हैं। इसके लिए असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को श्रम विभाग द्वारा हाल ही में शुरू किए गए पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराना होगा।
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असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को गंभीर बीमार होने या दुर्घटना होने पर उपचार कराने के लिए आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। अभी तक असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को श्रम विभाग की विभिन्न योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। अब प्रदेश सरकार ने ऐसे श्रमिकों को इन दोनों योजनाओं से जोड़ा है। मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के तहत दो लाख रुपये और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत पांच लाख रुपये की चिकित्सा सुविधा प्रति परिवार प्रतिवर्ष दी जाएगी। इसके लिए श्रमिकों को अपने मजदूर होने का घोषणापत्र भी देना होगा। श्रम विभाग जांच कराने के बाद श्रमिकों को योजनाओं का लाभ देगा।
असंगठित क्षेत्र के कर्मकार
असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की श्रेणी में 45 प्रकार के काम करने वाले शामिल हैं। इनमें धोबी, दर्जी, माली, मोची, नाई, बुनकर, रिक्शा चालक, घरेलू कर्मकार, कूड़ा बीनने वाला, हथठेली लगाने वाला, फुटकर सब्जी, फल, फूल विक्रेता, चाय एवं चाट का ठेला लगाने वाला, फुटपाथ व्यापारी, कुली, लाइट उठाने वाला, कैटरिंग करने वाला, फेरी लगाने वाला, वाहन मरम्मत करने वाला, ऑटो चालक, सफाई कामगार, ढोल- बाजा बजाने वाला, खेतीहर कर्मकार, ठेका मजदूर, समाचार पत्र बांटने वाला और रसोईया आदि शामिल हैं।
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असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को इन योजनाओं का लाभ पाने के लिए पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा। योजनाओं का लाभ दिलाने की तैयारी शुरू कर दी है। - शक्तिसैन मौर्य, उप श्रमायुक्त।
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