सहारनपुर जनपद में विकासखंड गंगोह के ग्राम बीराखेड़ी में सामुदायिक शौचालय भवन का निर्माण अधोमानक पाए जाने पर तत्कालीन ग्राम प्रधान, ग्राम सचिव और सहायक विकास अधिकारी शासकीय धनराशि का दुरुपयोग करने के दोषी पाए गए। इस पर जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने जिला पंचायतराज अधिकारी को इनसे 4,86,309 रुपये धनराशि वसूलने के निर्देश दिए हैं।
ग्राम बीराखेड़ी के पूर्व ग्राम प्रधान सोनू कुमार के विरुद्ध मिली शिकायत पर जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने अधिशासी अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण एवं सहायक अभियंता जल निगम को जांच करने के निर्देश दिए थे। जांच में सामुदायिक शौचालय भवन की गुणवत्ता मानकों के अनुरूप नहीं पायी गई। सामुदायिक शौचालय का निर्माण अधोमानक/अपूर्ण रहने और जांच के समय सामुदायिक शौचालय ध्वस्त पाया गया। इसमें तत्कालीन ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत बीराखेड़ी सोनू कुमार, सचिव अंकित तोमर एवं प्रमोद कुमार सहायक विकास अधिकारी (तत्कालीन प्रशासक) दोषी पाए गए।
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मुख्य विकास अधिकारी विजय कुमार ने बताया कि कार्यों के मूल्यांकन की जांच में दोषी पाए जाने पर तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं संबंधित को नोटिस जारी किया गया था। ग्राम प्रधान एवं संबंधित का स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाए जाने के कारण माना गया कि 4,86,309 रुपये की धनराशि का दुरुपयोग तत्कालीन ग्राम प्रधान, संबंधित सचिव एवं तत्कालीन प्रशासक द्वारा किया गया है। इसकी वसूली प्रमोद कुमार सहायक विकास अधिकारी आईएसबी (तत्कालीन प्रशासक) एवं अंकित तोमर तत्कालीन सचिव (ग्राम विकास अधिकारी) एवं तत्कालीन ग्राम प्रधान बीराखेड़ी सोनू कुमार से होगी।
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