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Saharanpur News: भाकियू अध्यक्ष नरेश टिकैत सहित दो को मिली जमानत

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सहारनपुर। 14 साल पुराने मामले में वारंट जारी होने पर भाकियू अध्यक्ष नरेश टिकैत शुक्रवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम की अदालत में पेश हुए। वह करीब 55 मिनट अदालत में रहे। जमानत मिलने के बाद भाकियू अध्यक्ष ने कहा कि वह अदालत के फैसले का सम्मान करते हैं। इसके बाद उन्होंने दिल्ली रोड स्थित बैंक्वेट हॉल में कार्यकर्ताओं को भी संबोधित किया।
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भाकियू अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत को एमपीएमएलए कोर्ट से वारंट जारी किए गए थे, लेकिन शुक्रवार को एमपीएमएलए कोर्ट की न्यायाधीश अवकाश पर थे। इसके चलते दोपहर 11:50 बजे नरेश टिकैत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम की अदालत में पेश हुए। अदालत में उनके अधिवक्ता और दो जमानती साथ दाखिल हुए। गांव लाखनौर निवासी संदीप कुमार और नरेंद्र कुमार ने नरेश टिकैत की जमानत ली। नरेश टिकैत के दो अधिवक्ताओं ने अदालत में सभी दस्तावेज प्रस्तुत किए। इसी मामले में रामपुर मनिहारान क्षेत्र के गांव छपरौली निवासी विरेंद्र शास्त्री को भी जमानत मिली है। प्रकरण में 19 आरोपी अभी तक जमानत ले चुके हैं। 31 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज हुआ था।
यह था मामला
10 मई 2010 में एक किसान की भूमि सरकारी घोषित करने और पेड़ काटने के मामले में सरसावा में पंचायत हुई थी, जिसमें नरेश टिकैत सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए थे। विरोध में भीड़ ने अंबाला हाईवे जाम कर दिया था। इस मामले में बिना अनुमति के पंचायत करने और जाम लगाने के आरोप में नरेश टिकैत सहित 31 आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने थाना सरसावा में केस दर्ज किया था। एमपीएमएल कोर्ट ने भाकियू अध्यक्ष के खिलाफ वारंट जारी कर शुक्रवार को पेश होने के आदेश दिए थे।
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