सहारनपुर। व्यावसायिक कदाचार का दोषी पाएं जाने पर उत्तर प्रदेश बार काउंसिल ने दो अधिवक्ताओं को किसी भी न्यायालय में तीन माह के लिए लीगल प्रैक्टिस करने पर रोक लगा दी हैं
बता दें, कि सहायक शासकीय अधिवक्ता सतीश कुमार सैनी ने उत्तर प्रदेश बार काउंसिल में शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि 20 मई 2023 को सहारनपुर अधिवक्ता एसोसिएशन ने प्रस्ताव पारित कर न्यायिक कार्यों से विरत रहने का निर्णय लिया था। अधिवक्ता नवल किशोर और सतीश कुमार सैनी के बीच जिरह करने को लेकर विवाद हो गया था।
30 मई को सतीश कुमार के खिलाफ सूचना अधिकार के तहत सूचना मांगी। मामले को खत्म करने के एवज में रुपयों की भी मांग की गई। इसका समर्थन जगमोहन प्रजापति ने भी किया। यह मामला उत्तर प्रदेश बार काउंसिल में पहुंचा। दोनों पक्षों को सुनने के बाद काउंसिल ने यह आदेश जारी किया है। उधर, अधिवक्ता जगमोहन प्रजापति का कहना हैं कि इस आदेश की जानकारी नहीं है।