सहारनपुर। देहात कोतवाली क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म करने के दो दोषियों को अदालत ने 20-20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। दोषियों पर 50-50 रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है।
देहात कोतवाली में 25 अक्तूबर 2020 को पीड़िता के पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि उसकी नाबालिग बेटी को अहतेश्याम पुत्र फैजान व जावेद पुत्र इस्लाम बहला-फुसलाकर ले गए थे। दोनों ने सुनसान जगह पर बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। किसी प्रकार पीड़िता दोषियों के चंगुल से छुटकर घर पहुंची थी और परिजनों को पूरी घटना की जानकारी दी। पुलिस ने दोनों दोषियों को गिरफ्तार कर अदालत में पेशकर जेल भेज दिया था। मामला अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या 14 की अदालत में विचाराधीन था। मंगलवार की शाम साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर दोषियों को अदालत ने 20-20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।