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Saharanpur News: सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू उत्पादों की बिक्री करने वालों की खैर नहीं

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- तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत पुलिस लाइन में हुई कार्यशाला
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संवाद न्यूज एजेंसी
सहारनपुर। तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत पुलिस लाइन सभागार में एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित हुई। इस दौरान स्वास्थ्य टीम ने पुलिस विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों को शिक्षण संस्थानों के 100 मीटर दायरे व सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू उत्पादों की बिक्री करने वालों पर कार्रवाई की जानकारी दी।
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शनिवार को कार्यशाला में जिला तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम से जिला सलाहकार मुदस्सर अली ने विजुअल के माध्यम से तंबाकू नियंत्रण अधिनियम 2003 के मानकों की जानकारी दी। उन्होंने पुलिस विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों को यह भी बताया कि शिक्षण संस्थानों के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू बेचना प्रतिबंधित है। ऐसे दुकानदारों का स्वास्थ्य विभाग की टीम समय-समय पर अभियान चलाकर चालान भी करती है। प्लान बनाकर तंबाकू नियंत्रण कोटपा अधिनियम 2003 का पालन किया जाए। जिला स्तर की सूचनाएं प्रशासन को उपलब्ध कराई जाएगी। इस दौरान कविता कुमारी, अंकुर शर्मा आदि शामिल रहे।
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