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Saharanpur News: कोर्ट ने दिए एसडीएम के खिलाफ परिवाद दर्ज करने के आदेश

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सहारनपुर। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने एसडीएम सदर के खिलाफ कानून की अवहेलना करना, धमकी देना आदि धाराओं में परिवाद दर्ज करने के आदेश दर्ज किए हैं। उनके खिलाफ अधिवक्ता दिग्विजय सिंह पुंडीर ने प्रार्थना पत्र दिया था। वहीं, एसडीएम ने आरोपों को गलत बताया है।
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संत नगर नुमाइश कैंप निवासी अधिवक्ता दिग्विजय सिंह पुंडीर ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में एसडीएम सदर के खिलाफ प्रार्थना पत्र दिया है। अधिवक्ता का आरोप है कि उनका मांडला निवासी एक परिवार के साथ सिविल जज जूनियर डिवीजन के न्यायालय में वाद विचाराधीन है। दो अप्रैल को कानूनगो अनिल पुंडीर ने फोन पर जानकारी दी कि एसडीएम ने कार्यालय में बुलाया है। दिग्विजय सिंह अपने साथी अधिवक्ता हर्षित चौधरी और शक्ति राणा के साथ कार्यालय में पहुंचे।
आरोप है कि वहां पर दूसरे पक्ष के लोग भी मौजूद थे। एसडीएम ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर मुकदमे में फैसला करने के लिए कहा। अधिवक्ता का कहना है कि मना करने पर उन्हें धमकी भी दी गई। प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने परिवाद दर्ज करने के आदेश दिए हैं। उधर, एसडीएम सदर सुबोध कुमार का कहना है कि ऐसा कोई मामला नहीं है और न किसी को धमकी दी। आरोप पूरी तरह से निराधार है।
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