गंगोह में छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने वाले पांच दोषियों को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषियों पर 53-53 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की राशि पीड़िता को दी जाएगी।
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पिछले साल 11 सितंबर की दोपहर स्कूल से छुट्टी होने पर कक्षा 11वीं की छात्रा घर लौट रही थी। तभी रास्ते में उसे अंकुर और अमन निवासी गांव आसराखेड़ी मिले थे। आरोपियों ने छात्रा को उसके गांव छोड़ने की बात कहकर बाइक पर बैठा लिया था। आरोपी छात्रा को गांव बाढी माजरा में एक सुनसान जगह पर ले गए थे। वहां पर आरोपियों के साथी सावेज, सादिक और सरवेज निवासी गांव बाढी माजरा मौजूद थे। इन पांचों ने छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था।
बुधवार को पांच आरोपियों का दोष सिद्ध हो गया था। मामला अपर सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट) कक्ष संख्या 13 पिंकू कुमार की अदालत में विचाराधीन था। शुक्रवार की शाम अदालत ने दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।