सहारनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-आठ महेश कुमार ने मिलावटी और फर्जी होलोग्राम लगाकर शराब बेचने के मामले में दोषी को सात साल की सजा सुनाई है, जबकि उस पर 45 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता बिक्रम सिंह वर्मा ने बताया कि 25 सितंबर 2015 को थाना नागल की टीम ने मुकेश निवासी जोला डिंडोली को कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया था। जो कच्ची शराब में रेक्टिफाइड मिलाकर बेचता है। अपमिश्रित को देसी शराब के पव्वों में भरकर उस पर होलोग्राम लगा रहा है। उसके पास से पुलिस ने रेक्टिफाइड, देशी पव्वे और होलोग्राम बरामद किए। पुलिस ने जांच के बाद आरोपी के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। यह मामला तभी से अदालत मे विचाराधीन था। साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाइई है।