सहारनपुर। दो साल पहले छात्रा के अपहरण के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश दीनानाथ तृतीय की अदालत ने एक आरोपी पारस को साढ़े तीन साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा उस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यह जुर्माना राशि पीड़िता को मानसिक प्रतिकार के रूप में दी जाएगी।
सहायक शासकीय अधिवक्ता सुशील यादव ने बताया कि छात्रा के मामा ने 15 अक्तूबर 2018 को देहात कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसके मुताबिक छात्रा ट्यूशन पढ़ने के बाद घर लौट रही थी। रास्ते में द्वारिकापुरी कालोनी निवासी पारस और सालिम छात्रा को कार में खींचकर ले जाने लगे। लेकिन लड़की के चिल्लाने पर आसपास के लोग पहुंच गए। उन्होंने दोनों आरोपियों को पकड़ लिया। बाद में उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुुलिस ने विवेचना के बाद अदालत में आरोप पत्र पेश किया। इसी मामले में सुनवाई के दौरान अदालत ने आरोपी पारस को साढ़े तीन साल की सजा सुनाई। इसके अलावा 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। दूसरे आरोपी को किशोर पाया गया। उसकी पत्रावली किशोर न्याय बोर्ड में विचाराधीन है।