उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के मामले में कोर्ट ने दो भाइयों को 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।
एसएसपी के पीआरओ सेल के मुताबिक कोतवाली गंगोह क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने 19 जून 2014 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसने आरोप लगाया था कि उसकी नाबालिग पुत्री को गांव में रहने वाले दो विजेंद्र व रविंदर बहला-फुसलाकर कर अगवा कर ले गए।
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मामले में पुलिस ने आईपीसी की धारा 363, 366 में रिपोर्ट दर्ज कर लड़की को बरामद किया। पीड़िता ने अपने बयान में दोनों भाइयों पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। तब, मामले में आईपीसी की धारा 376 और 3/4 पोक्सो अधिनियम को बढ़ाया गया और आरोपियों को पुलिस ने कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया था।
मामला न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-13 के यहां चल रहा था। पुलिस के मुताबिक कोतवाली स्तर से की गई सशक्त पैरवी की वजह से दोष सिद्घ होने पर कोर्ट ने सोमवार को आरोपियों को 20-20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाने के साथ एक-एक लाख का जुर्माना लगाया है।
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