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UP: भारत में अवैध रूप से रहने पर दोषी रोहिंग्या को सात साल की जेल, कोर्ट ने 50 हजार का जुर्माना भी लगाया

Sat, 30 Mar 2024 06:35 PM IST
कपिल kapil अमर उजाला ब्यूरो, सहारनपुर

सार

Saharanpur News : अदालत ने भारत में अवैध रूप से रहने पर दोषी रोहिंग्या को सात साल की जेल सुनाई है। कोर्ट ने 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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अदालत। सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला।
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विस्तार
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भारत में अवैध रूप से रह रहे म्यामांर निवासी रोहिंग्या जुनैद पुत्र हुसैन खां को एसीजेएम परविंदर सिंह की अदालत ने सात वर्ष के कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।

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सहायक अभियोजन अधिकारी मौ. अहमद ने बताया कि 19 मई 2018 को देवबंद पुलिस ने दारुल उलूम वक्फ क्षेत्र में अवैध रूप से रह रहे म्यांमार निवासी रोहिंग्या जुनैद पुत्र हुसैन खां को गिरफ्तार किया था। उसके पास से फर्जी आधार कार्ड व फर्जी पासपोर्ट बरामद हुआ था।

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कई धाराओं व 12 पासपोर्ट अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज कर जेल भेज दिया था। इस मामले का विचारण देवबंद न्यायालय में चल रहा था। आरोपी के दूसरे देश का होने के कारण भारत सरकार ने उसे वकील उपलब्ध कराया हुआ था।

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शनिवार को एसीजेएम परविंदर सिंह की अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए दोषी जुनैद पुत्र हुसैन खां को उक्त सजा सुनाई। अदालत ने दोषी द्वारा जेल में बिताए गए समय को सुनाई गई सजा में से समायोजित करने के आदेश जेल प्रशासन को दिए हैं।

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