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सहारनपुर: सामूहिक दुष्कर्म में रिटायर्ड सीओ और इंस्पेक्टर दोषी; सरकारी आवास पर चार लोगों ने बनाया था शिकार

Thu, 05 Nov 2026 05:38 PM IST
Mohd Mustakim अमर उजाला नेटवर्क, सहारनपुर

सार

देवबंद की महिला से दुष्कर्म करने वाले रिटायर्ड सीओ ब्रजभूषण यादव और निरीक्षक वेगपाल सिंह को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। दोनों को शुक्रवार को सजा सुनाई जाएगी। महिला के साथ चार लोगों ने दुष्कर्म किया था। 
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सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : adobestock
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विस्तार
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सहारनपुर के थाना देवबंद क्षेत्र निवासी महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय प्रबोध कुमार वर्मा की अदालत ने रिटायर्ड सीओ समेत दो पुलिसकर्मियों को दोषी करार दिया है। दोषी रिटायर्ड सीओ ब्रजभूषण यादव और निरीक्षक वेगपाल सिंह को शुक्रवार को सजा सुनाई जाएगी। घटना के समय ब्रजभूषण यादव के पास देवबंद थाना प्रभारी का चार्ज था और वेगपाल सिंह वहां पर एसएसआई था। वेगपाल की तैनाती फिलहाल फिरोजाबाद में है।
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पीड़ित के अधिवक्ता राजीव तोमर ने बताया कि 29 जुलाई 2015 को देवबंद थाना पुलिस ने पीड़िता के पति को उसके घर से हिरासत में लिया था। इसके बाद एक मामले में गिरफ्तारी दिखाकर चालान कर दिया था। पीड़िता ने अपने पति को छुड़ाने की गुहार लगाई। 6 अगस्त को शाम के समय एक सिपाही घर आया और कहा कि चौकी पर तुम्हे बुलाया है। पीड़िता अपनी सास और ननद के साथ चौकी पर पहुंची। वहां से पुलिसकर्मी उन्हें थाने लेकर गए। 
 

इसके बाद सास को थाने में बिठा दिया और पीड़िता व ननद को निरीक्षक ब्रजभूषण यादव के सरकारी आवास पर ले गए। वहां ननद को कमरे के बाहर बिठा दिया। पीड़िता को अंदर ले जाकर निरीक्षक ब्रजभूषण यादव, एसएसआई वेगपाल सिंह, चौकी प्रभारी पंकज धामा समेत चार लोगों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। 
 

शोर सुनकर पीड़िता की ननद अंदर पहुंची तो उस पर आरोपियों ने पिस्टल तानकर जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता की तरफ से थाने से लेकर एसएसपी को भी शिकायत की गई, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। इसके पीड़िता हाईकोर्ट पहुंची।

हाईकोर्ट के आदेश पर हुआ था मुकदमा दर्ज
7 नवंबर 2017 को चारों आरोपियों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी समेत अन्य धाराओं में देवबंद थाने में मामला दर्ज हुआ। मामला सीबीसीआईडी तक पहुंचा। लंबी जांच के बाद सीबीसीआईडी ने भी क्लीन चिट देते हुए आरोपियों को निर्दोष बताया। पीड़ित पक्ष की तरफ से फिर हाईकोर्ट में गुहार लगाई थी। तभी से यह मामला अदालत में विचाराधीन था। करीब 11 साल तीन माह बाद अदालत ने ब्रजभूषण यादव और वेगपाल सिंह को दोषी करार दिया है। 
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चौकी प्रभारी पंकज धामा की तरफ से हलफनामा दिया गया कि वह मानसिक रूप से अस्वस्थ है। उसकी फाइल अलग चल रही है। जबकि चौथे आरोपी की पहचान नहीं हो सकी। दोनों दोषियों को शुक्रवार को सजा सुनाई जाएगी। इस दौरान ब्रजमोहन यादव का सीओ पद पर प्रमोशन हो गया और कुछ साल पहले रिटायरमेंट हो गया।

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