बता दें कि न्यायाधीश मयंक प्रकाश ने धमकी देने के मामले में सपा विधायक पर चार्ज फ्रेम किए थे, जबकि सरसावा थाने के घेराव के मामले में सभी नौ आरोपी पेश नहीं हो सके थे, जिस कारण इस मुकदमे में उन पर चार्ज फ्रेम नहीं हो सके थे।
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अदालत ने इसके लिए सपा विधायक समेत सभी आरोपियों को 27 अप्रैल को स्वयं पेश होने के आदेश दिए थे। विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि बृहस्पतिवार यानि कल सरसावा थाने के घेराव के मामले में सपा विधायक पर चार्ज फ्रेम होगा, जबकि धमकी देने वाले मामले में यह मुकदमा ट्रायल पर आ गया है, जिसमें गवाही होगी।