Saharanpur News: अभियोजन पक्ष के अनुसार दो माह पहले मिर्जापुर थाने पर पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल और उसके बेटे वाजिद आदि के खिलाफ उसके मुंशी रविंद्र की ओर से धोखाधड़ी, रंगदारी मांगने और बंधक बनाने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस मामले में दोनों पिता-पुत्र वांछित चल रहे हैं।
एमपी-एमएलए कोर्ट के जज मयंक प्रकाश ने पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल उर्फ बाल्ला और उसके पुत्र वाजिद के गैर जमानती वारंट जारी किए हैं। हाजी इकबाल के मुंशी रहे रविंद्र की ओर ये यह मुकदमा मिर्जापुर थाने में दर्ज कराया गया था।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार दो माह पहले मिर्जापुर थाने पर पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल और उसके बेटे वाजिद आदि के खिलाफ उसके मुंशी रविंद्र की ओर से धोखाधड़ी, रंगदारी मांगने और बंधक बनाने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस मामले में दोनों पिता-पुत्र वांछित चल रहे हैं। इससे पहले महिला थाने में दर्ज दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के मामले में भी अदालत से दस दिन पूर्व हाजी इकबाल और उसके बहनोई दिलशाद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुए थे।
मामले की जांच कर रहे विवेचक एसआई सुनील कुमार शर्मा ने एमपी एमएलए कोर्ट में उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रार्थना पत्र दिया। जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। विशेष लोक अभियोजक गुलाब सिंह ने बताया कि कोर्ट ने हाजी इकबाल उर्फ बाल्ला और उसके बेटे वाजिद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए हैं।