क्रास केस में दूसरे पक्ष के पांच लोगों को 12 साल की सजा
इस मामले के क्रास केस में जानलेवा हमले के दोषी पाए जाने पर न्यायालय ने पांच लोगों को 12 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। सहायक शासकीय अधिवक्ता अमित त्यागी ने बताया कि ग्राम फतेहपुर निवासी मोहन सिंह का पैसों के लेनदेन को लेकर विवाद चल रहा था। घटना के दिन 21 अप्रैल 2016 को गांव के विकास, अरविंद, बिंदर, राजेंद्र, संजय व नरेंद्र एक राय होकर आए और लाठी-डंडों से मोहन सिंह पर जानलेवा हमला कर गंभीर घायल कर दिया। घटना के संबंध मे मोहन के साले रणबीर ने न्यायालय में परिवाद दाखिल किया था।
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अदालत ने मामले की सुनवाई के उपरांत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर दोषी पाते हुए विकास, अरविंद, बिंदर, राजेंद्र व संजय को हत्या के प्रयास की धारा में 12 वर्ष के कारावास और छह-छह हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।