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खाकी से लूट का मामला: अदालत ने पांच अभियुक्तों सुनाई 10-10 साल की सश्रम कारावास, जुर्माना भी लगाया

Thu, 24 Aug 2023 07:45 PM IST
कपिल kapil अमर उजाला ब्यूरो, सहारनपुर

सार

Saharanpur News : पुलिसकर्मियों से पिस्टल व अन्य सामान लूटने के मामले में अदालत ने पांच अभियुक्तों को 10-10 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 45-45 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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फाइल फोटो। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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सहारनपुर जनपद के देवबंद में करीब 10 साल पूर्व दरोगा व अन्य पुलिसकर्मियों से सरकारी पिस्टल समेत अन्य सामान लूटने की घटना में बृहस्पतिवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने पांच अभियुक्तों को डकैती डालने का दोषी ठहराते हुए 10-10 साल की सश्रम कारावास और 45-45 हजार रुपये का जुर्माना लगाने की सजा सुनाई है।

 

सहायक शासकीय अधिवक्ता देवीदयाल शर्मा ने बताया कि चार दिसंबर 2013 को सहारनपुर के थाना जनकपुरी पर तैनात एसआई सुधीर कुमार उज्ज्वल, महिला कांस्टेबल मीनाक्षी शर्मा प्राइवेट कार में नारी निकेतन मेरठ से सहारनपुर न्यायालय के लिए थाना जनकपुरी से रवाना हुए थे। कार एजाज अहमद चला रहा था। नागल-लाखनौर रोड पर बदमाशों ने पेड़ काटकर रास्ता रोक रखा था। कार रुकते ही बदमाशों ने वाहन चालक की कनपटी पर तमंचा सटाकर एसआई सुधीर कुमार उज्ज्वल से सरकारी पिस्टल, पर्स व मोबाइल, महिला कांस्टेबल मीनाक्षी शर्मा व कार चालक एजाज अहमद से पर्स भी लूटकर ले गए थे।

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घटना की तहरीर एसआई सुधीर उज्ज्वल ने नागल थाने पर दी थी। 17 दिसंबर 2013 को नागल एसओ बचन सिंह तेवतिया व क्राइम ब्रांच के एसआई संजय पांडेय की टीम ने संयुक्त प्रयास में बदमाशों को हथियारों समेत गिरफ्तार किया था। उक्त मामले का विचारण अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में चल रहा था।

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अभियोजन एवं बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश निधि ने अभियुक्त महबूब पुत्र शब्बीर निवासी ग्राम न्याजूपुर (मुजफ्फरनगर), आबिद उर्फ मान पुत्र इब्राहिम निवासी थाना ककरौली (मुजफ्फरनगर), नौशाद पुत्र अब्दुल तेल्ली निवासी ग्राम गोधना मंसूरपुर (मुजफ्फरनगर), सुलेमान पुत्र आस मोहम्मद निवासी जीवना थाना मंसूरपुर (मुजफ्फरनगर) व आबिद पुत्र जामिन अली निवासी खेडी फिरोजाबाद ककरौली (मुजफ्फरनगर) को सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर अभियुक्तों को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।

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