अभियोजन एवं बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश निधि ने अभियुक्त महबूब पुत्र शब्बीर निवासी ग्राम न्याजूपुर (मुजफ्फरनगर), आबिद उर्फ मान पुत्र इब्राहिम निवासी थाना ककरौली (मुजफ्फरनगर), नौशाद पुत्र अब्दुल तेल्ली निवासी ग्राम गोधना मंसूरपुर (मुजफ्फरनगर), सुलेमान पुत्र आस मोहम्मद निवासी जीवना थाना मंसूरपुर (मुजफ्फरनगर) व आबिद पुत्र जामिन अली निवासी खेडी फिरोजाबाद ककरौली (मुजफ्फरनगर) को सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर अभियुक्तों को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
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