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Saharanpur: 17 साल पहले हुई हत्या में कोर्ट ने दी सजा; चार भाइयों को इस मामले में पांच-पांच साल का कारावास

Sun, 31 May 2026 02:16 PM IST
Mohd Mustakim अमर उजाला नेटवर्क, सहारनपुर

सार

सहारनपुर के बहेड़ा गांव में देशराज की गोलियां मारकर हत्या कर दी गई थी। कोर्ट ने दोषी देवेंद्र को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई। वहीं एक दूसरे मामले में पांडोली गांव में जाबिर पर हमला किया गया था। कोर्ट ने चार भाइयों को सजा सुनाई है। 
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सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : Adobe Stock
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विस्तार
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बड़गांव थाना क्षेत्र के बहेड़ा गांव में 17 साल पूर्व हुई हत्या के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने एक आरोपी को दोषी ठहराया है। अदालत ने दोषी को आजीवन कारावास एवं 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित करने की सजा सुनाई।
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बहेड़ा गांव निवासी देशराज 19 दिसंबर 2009 की दुपहर करीब 1.30 बजे अपने पुत्र संजीव के साथ बाइक द्वारा बड़गांव से गांव लौट रहे थे। रास्ते में आरोपी देवेंद्र ने अपने साथियों के साथ पुरानी रंजिश के चलते उनकी बाइक को टक्कर मारकर गिरा दिया था। आरोपी ने पिता-पुत्र पर तमंचों से जान से मारने की नीयत से गोलियां चलाई थीं, जिसमें गोलियां लगने से देशराज की मौके पर ही मौत हो गई थी। जबकि उनके पुत्र संजीव ने किसी तरह खेतों में छिपकर अपनी जान बचाई थी।
 

मृतक देशराज के पुत्र संजीव ने थाना बड़गांव में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। मुकदमे में देवेंद्र के अतिरिक्त अन्य आरोपियों के खिलाफ मामला पूर्व में निर्णीत किया जा चुका था, जबकि आरोपी देवेंद्र की पत्रावली पर विचारण पृथक से किया गया। इस मुकदमे का विचारण अपर जिला एवं सत्र न्यायालय देवबंद में चला। शनिवार को अभियोजन एवं बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश देवेन्द्र नाथ सिंह ने आरोपी देवेंद्र को देशराज की हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना पड़ेगा।
 

गैर इरादतन हत्या के प्रयास में चार भाइयों को पांच-पांच वर्ष का कारावास
गैर इरादतन हत्या के प्रयास के 13 वर्ष पुराने मामले में शनिवार को अदालत ने आरोपी चार सगे भाइयों को दोषी ठहराया है। अदालत ने सभी को पांच-पांच वर्ष के कठोर कारावास और 15-15 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

नागल थाना क्षेत्र के पांडोली गांव में 21 मई 2013 की रात में जाबिर के घर के बाहर खेल रहे बच्चों के बीच झगड़ा हो गया था। इसी दौरान हुई मारपीट में जाबिर गंभीर रूप से घायल हो गया था। इतना ही नहीं झगड़े में बीच बचाव करने आया जाबिर के पड़ोसी गुलनवाज को भी मारपीट में गंभीर चोटें आई थीं। इस घटना की नामजद तहरीर पीड़ित के पुत्र शहजाद ने थाना नागल पर दी थी। पुलिस ने गांव के ही शहजाद, नौशाद, शमशाद व दिलशाद पुत्रगण गुफरान उर्फ फाना के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर ली थी। 
 
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इसी मुकदमे का विचारण अपर जिला एवं सत्र न्यायालय देवबंद में चल रहा था। अभियोजन एवं बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवेंद्र नाथ सिंह ने चारों आरोपियों को गैर इरादतन हत्या के प्रयास का दोषी मानते हुए सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने पर चारों दोषियों को तीन माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी।
 
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