सहारनपुर। 30 जून 2021 को 15 वर्ष की अवधि पूरी कर चुके निजी दुपहिया और चौपहिया वाहन स्वामियों को पंजीयन का नवीनीकरण 30 दिन में यानी 31 जुलाई तक कराना होगा। यदि वाहन का अस्तित्व समाप्त हो चुका है या स्थायी रूप से उपयोग में अयोग्य है तो पंजीयन अधिकारी के समक्ष आवेदनपत्र प्रस्तुत कर निस्तारण करा सकते हैं।
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) अजीत कुमार श्रीवास्तव ने बताया वाहन के पंजीयन की वैधता समाप्त हो गई है, तो केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 के नियम-52 के तहत किए प्राविधान के अनुसार ऐसे वाहन को मोटर यान अधिनियम की धारा-39 के तहत विधिक रूप से पंजीकृत नहीं माना जा सकता और इनका सार्वजनिक स्थान पर संचालन विधि मान्य नहीं है। ऐसी स्थिति में यह मानने का पर्याप्त कारण है कि अधिनियम की धारा-53 की उपधारा (1) के अंतर्गत वाहन का सार्वजनिक स्थान पर संचालन जनता के लिए खतरा पैदा करेगा और वाहन मोटर यान अधिनियम तथा तत्संबंधी नियमावली के प्रावधानों की अपेक्षाओं को पूर्ण नहीं करता है। उन्होंने बताया कि यदि 60 दिन में कार्रवाई संबंधित वाहन स्वामी द्वारा नहीं कराई जाती है तो माना जाएगा कि व्यक्ति वाहन को आगे चलाने का इच्छुक नहीं है। ऐसी स्थिति में पंजीयन को निरस्त करने पर विचार किया जाएगा। यदि निलंबन बिना किसी अवरोध के न्यूनतम छह माह तक बना रहता है तो अधिनियम की धारा 54 के अंतर्गत पंजीयन निरस्त कर दिया जाएगा।