सहारनपुर। जिले में स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। 15 वर्ष की आयु पूरी कर चुके 163 स्कूल वाहनों का पंजीकरण निरस्त किया जाएगा। वहीं फिटनेस और परमिट समाप्त होने के बावजूद स्कूल वाहन संचालित करने वाले विद्यालयों के खिलाफ मान्यता संबंधी कार्रवाई होगी।
कलक्ट्रेट सभागार में शुक्रवार को अपर जिलाधिकारी प्रशासन संतोष बहादुर सिंह की अध्यक्षता में जिला विद्यालय यान परिवहन सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित हुई। समिति सचिव एवं एआरटीओ प्रवर्तन एमपी सिंह ने बताया कि जिले में 163 स्कूल वाहन 15 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं। इन वाहनों को पहले ही नोटिस जारी कर मोटर वाहन अधिनियम की धारा-53 के तहत जुलाई माह में उनका पंजीकरण निलंबित किया जा चुका है। एडीएम ने निर्देश दिए कि नोटिस अवधि के छह माह पूरे होते ही ऐसे सभी वाहनों का पंजीकरण धारा-54 के तहत निरस्त कर दिया जाए।
बैठक में जिला विद्यालय निरीक्षक और बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए गए कि जिन विद्यालयों के वाहनों की फिटनेस या परमिट समाप्त हो चुके हैं, उन्हें तत्काल मानकों के अनुरूप वाहन संचालन सुनिश्चित कराया जाए। नियमों की अनदेखी होने पर संबंधित विद्यालय की मान्यता के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा मुख्य मार्गों पर स्थित स्कूलों के आसपास सड़क सुरक्षा मजबूत करने के लिए पीडब्ल्यूडी और संबंधित विभागों को स्पीड टेबल, चेतावनी संकेतक और अन्य सुरक्षा इंतजाम कराने के निर्देश दिए गए। एआरटीओ प्रशासन को फिटनेस और परमिट समाप्त स्कूली वाहनों की थानेवार सूची एसपी यातायात को उपलब्ध कराने के लिए कहा गया। बैठक में शिक्षा, परिवहन, स्वास्थ्य, नगर निगम, लोक निर्माण विभाग, पुलिस विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।