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फोरम का कोरम पूरा नहीं, उपभोक्ताओं को इंसाफ का इंतजार

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फोरम का कोरम पूरा नहीं, उपभोक्ताओं को इंसाफ का इंतजार
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सहारनपुर। बीमा क्लेम न मिलने, बैंकों में ठगी, विद्युत निगम की मनमानी सहित अन्य तरह के उत्पीड़न से परेशान 200 से ज्यादा उपभोक्ताओं को दो साल से इंसाफ का इंतजार है। उनके वाद जिला उपभोक्ता फोरम में लंबित हैं। उनका निस्तारण नहीं हो पा रहा है। वजह है फोरम का कोरम पूरा न होना। दरअसल, पहले सदस्यों की कमी और अब चेयरमैन की नियुक्ति न होने के कारण वर्ष 2018 के बाद से कोरम पूरा नहीं हो पा रहा है। इसके चलते फोरम में आने वाले उपभोक्ताओं की संख्या भी कम हुई है। ऐसे उपभोक्ताओं को सिविल कोर्ट या फिर लोक अदालत का सहारा लेना पड़ा है। चेयरमैन की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया चल रही है, लेकिन इसमें एक या दो माह लगने की संभावना जताई जा रही है।
ऐसे कई उपभोक्ताओं को नहीं मिला न्याय
केस नंबर एक : जिले के गांव कमालपुर निवासी अनिल कुमार प्रजापति की कुछ माह पहले भैंस मर गई । वह उसके बीमे के क्लेम के लिए भटकता रहा। कोई राहत न मिलने पर अब सिविल कोर्ट के माध्यम से वाद दायर कराया है।
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केस नंबर दो : चिलकाना रोड निवासी रोशनी की बेटी की दो साल पहले निजी अस्पताल में प्रसव के दौरान मौत हो गई। अब उसके दो बच्चों को वही पाल रही है। कोर्ट के चक्कर काटने के बाद भी अब तक उसे मुआवजा नहीं मिला है।
केस नंबर तीन : गांव जगहैता निवासी इसम सिंह ने एक कंपनी से फ्रिज खरीदा था। तीन महीने बाद ही वह खराब हो गया। कंपनी उसे गुमराह करती रही। कहीं से राहत न मिलने पर सिविल कोर्ट में अधिवक्ता के माध्यम से वाद दायर कराया।
केस नंबर चार : खाता खेड़ी निवासी रुखसार ने तीन साल पहले बेटी की शादी में फर्नीचर खरीदा था। चार माह बाद ही ससुराल वालों ने फर्नीचर खराब बता दिया। दुकानदार से नया फर्नीचर या पैसे लौटाने को कहा तो उससे इनकार कर दिया। उसने भी तीन माह पहले क्लेम के लिए वाद दायर कराया।
इस श्रेेेणी के मामले हैं अधिक
व्यक्ति, वाहन, भवन के बीमा संबंधी क्लेम।
बिजली बिलों के नाम पर उत्पीड़न ।
बिजली कनेक्शन देने या काटने के नाम पर उत्पीड़न ।
चिकित्सीय सेवा में लापरवाही पर आर्थिक नुकसान के दावे ।
मोबाइल, टीवी, इलेक्ट्रानिक्स गैजेट्स में खराबी ।
गैस कनेक्शन, राशन वितरण आदि मामले भी शामिल ।
उपभोक्ता फोरम में अब तक आए मामले
वर्ष 2016 ----- 159
वर्ष 2017 ----- 162
वर्ष 2018 ----- 126
वर्ष 2019 ----- 82
वर्ष 2020 ----- 73 (अब तक)
बिजली उपभोक्ता को मिली थी बड़ी राहत
उपभोक्ता फोरम में वाद दायर करने वाले तीतरो क्षेत्र के बिजली उपभोक्ता शाहनवाज को राहत मिली थी। नलकूप का बिजली कनेक्शन काटने के मामले में तीन लाख रुपये नौ प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ देने के आदेश दिए थे।
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फोरम का कोरम जल्द पूरा कराया जाए
वरिष्ठ अधिवक्ता सुभाष त्यागी ने बताया कि सामान्य अदालतों के साथ लोक अदालतों में भी इस तरह के वाद ज्यादा होने लगे हैं, इसलिए उपभोक्ता फोरम का कोरम जल्द पूरा कर लंबित वादों का निस्तारण होना चाहिए।
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