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बोर्ड परीक्षा के दौरान फोटो स्टेट व स्कैनर पर रहेगा प्रतिबंध

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- 24 मार्च से शुरू हो रही यूपी बोर्ड परीक्षा
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परीक्षा केंद्रों से एक किलोमीटर की परिधि में फोटो स्टेट और स्कैनर की दुकान खोलने वालों पर हो सकती है कार्रवाई
संवाद न्यूज एजेंसी
सहारनपुर। यूपी बोर्ड परीक्षाओं को लेकर इस बार शासन स्तर से अतिरिक्त सख्ती बरती जा रही है। इस बार परीक्षा केंद्रों की एक किलोमीटर की परिधि में फोटो स्टेट और स्कैनर की दुकानें खोलने को प्रतिबंधित किया गया है। जिससे कि कोई भी नकल माफिया किसी भी तरह से प्रश्न पत्र को हासिल कर उसकी प्रतियों का इस्तेमाल ना कर सके।
पूर्व के वर्षों में परीक्षा केंद्रों से 200 मीटर की परिधि में फोटो स्टेट की दुकानों और साइबर कैफे आदि को बंद रखने के आदेश दिए जाते थे, लेकिन इस बार इसका दायरा बढ़ाकर एक किलोमीटर कर दिया गया है। परीक्षाएं 24 मार्च से शुरू हो रही हैं, जो 12 अप्रैल तक चलेंगी। इस दौरान धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा के आदेश पारित किए गए हैं। इसी के तहत परीक्षा केंद्रों से न्यूनतम एक किलोमीटर की परिधि में कोई भी फोटो स्टेट की दुकान या स्कैनर की दुकान नहीं खुल पाएगी। यदि कोई व्यक्ति फोटो स्टेट या स्कैनर की दुुकान चलाता पकड़ा जाता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई हो सकती है। ऐसे में विभाग ने परीक्षा केंद्रों के माध्यम से यह सूचना जारी करा दी है।
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ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रहेगा प्रतिबंध
परीक्षा केंद्रों के आसपास यदि किसी भी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र है, जैसे फैक्टरी या कारखाना जो अधिक शोर करता हो। या फिर लाउडस्पीकर या डीजे बजाया जाता हो। कोई रैली या जुलूस निकाला जाता हो तो वह प्रतिबंधित रहेगा। जिससे की परीक्षा के दौरान परीक्षार्थियों का ध्यान काम से ना भटके।
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इस बार बोर्ड परीक्षाओं के दौरान परीक्षा केंद्रों से न्यूनतम एक किलोमीटर की परिधि में कोई भी फोटो स्टेट या स्कैनर की दुकान नहीं खुल पाएगी। साथ ही केंद्रों के आसपास ध्वनि विस्तारक यंत्रों को भी प्रतिबंधित किया गया है। सभी केंद्र व्यवस्थापकों को इससे अवगत करा दिया गया है, जिससे वह अपने स्तर से भी सूचना का प्रसार करा सकें।
- रवि दत्त, जिला विद्यालय निरीक्षक
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