सहारनपुर। मानचित्र स्वीकृत कराने के लिए एनओसी देने के लिए लेखपाल ने तहसीलदार सहारनपुर की मुहर लगा दी। साथ ही नायाब तहसीलदार के फर्जी हस्ताक्षर भी कर दिए। जांच में खुलासा होने पर आरोपी लेखपाल को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही विभागीय जांच के भी आदेश दिए गए हैं।
मामला पेपर मिल रोड गांव खान आलमपुरा में स्थित खसरा नंबर-262 रकबा 586.24 वर्ग मीटर से संबंधित है। यह जमीन सीलिंग की है, लेकिन लेखपाल नीरज कांबोज ने जमीन को सीलिंग से मुक्त दिखा दिया। साथ ही राजस्व विभाग की ओर से जारी होने वाली एनओसी में भी जमीन को सीलिंग से मुक्त दिखाते हुए नायाब तहसीलदार के हस्ताक्षर और उनकी मुहर लगा दी। एनओसी जारी होने के बाद राजस्व विभाग को शिकायत की गई। शिकायत में कहा गया कि जिस जमीन को सीलिंग से मुक्त दिखाया गया है।
असल में वह सीलिंग की जमीन है। इसके बाद तहसीलदार सदर ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए। क्षेत्रीय लेखपाल ने अपनी जांच रिपोर्ट दी। इसमें बताया कि रिपोर्ट को क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक से प्रेषित कराकर तहसीलदार सहारनपुर के पदनाम की मोहर लगाकर व नायाब तहसीलदार सदर के फर्जी हस्ताक्षर किए गए हैं। इसकी पुष्टि नायब तहसीलदार सदर द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण से भी हुई। इसके बाद आरोपी लेखपाल से तीन दिनों के भीतर अपना स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए। लेखपाल द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया गया। इसके बाद आरोपी लेखपाल नीरज कांबोज को निलंबित कर दिया है। उन्हें रजिस्ट्रार कानूनगो कार्यालय तहसील सदर से संबद्ध किया गया है।
एसडीएम सदर सुबोध कुमार ने बताया कि मामले की जानकारी होने पर जांच कराई गई है। जांच आख्या और जवाब संतोषजनक न पाए जाने पर लेखपाल को निलंबित किया गया है। विभागीय जांच के भी आदेश दिए गए हैं। जांच में जो भी साक्ष्य सामने आएंगे, उनके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।