सहारनपुर। नगरायुक्त ज्ञानेंद्र सिंह ने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए महानगर के सभी होटलों, रेस्तरां, फास्ट फूड की दुकानों, शॉपिंग मॉल, बडे़ व्यवसायिक प्रतिष्ठानों, दैनिक बाजार, पैंठ बाजार, धार्मिक संस्थानों, वैवाहिक मंडपों और पार्कों आदि के लिए बृहस्पतिवार को एसओपी (मानक संचालन प्रक्रिया) जारी की है। उन्होंने इसका सख्ती से अनुपालन का आदेश भी दिया है। उन्होंने इन स्थानों पर कार्यरत सभी कर्मचारियों को मास्क एवं ग्लब्ज उपलब्ध कराने और उनका उपयोग करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सम्मेलन, सेमिनार, पारिवारिक और सामाजिक समारोह से बचने की सलाह दी। नगरायुक्त ने उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 के तहत जनहित में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए यह एसओपी (स्टैंडर्ड आपरेटिंग प्रोसिजर) जारी की है। उन्होंने कहा कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। उन्होंने कहा कि पार्क केवल लोगों के चलने, जॉगिंग एवं व्यायाम के लिए उपयोग किए जाएं। इस दौरान लोगों के बीच कम से कम एक मीटर की दूरी रखी जाए। पार्क की बैंचों का प्रतिदिन कीटाणु शोधन किया जाए। होटलों एवं लॉज को नियमित रूप से कीटाणु रहित किया जाए। उन्होंने सम्मेलन, सेमीनार, पारिवारिक एवं सामाजिक समारोह के आयोजन से बचने की सलाह भी दी। उन्होंने आगे के कार्यक्रमों के लिए विवाह मंडपों को बुक न करने की सलाह दी।
नगरायुक्त ने किसी भी प्रकार की आपात स्थिति में राज्य मुख्यालय के फोन नंबर 0522-2230006, 2616482 या 18001805145 पर या जिला चिकित्सालय की ओर से नियुक्त नोडल अधिकारी के हेल्पलाइन नंबर 0132-2716204 पर सूचना देने की सलाह दी।