सहारनपुर। करीब तीन साल के इंतजार के बाद शासन ने शादी अनुदान योजना को फिर से शुरू कर दिया है। योजना के तहत अनुसूचित जाति एवं सामान्य जाति के पात्र व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं। जिले में 168 कन्याओं को योजना का लाभ मिलेगा।
शादी अनुदान योजना में सरकार द्वारा कन्या के विवाह पर 20 हजार की राशि दी जाती है। लाभ पाने के लिए पात्रों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
योजना का लाभ पहले आओ पहले पाओ के आधार पर मिलेगा। योजना में आवेदन शादी से 90 दिन पहले तथा 90 दिन बाद तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। एक परिवार से अधिकतम दो कन्याओं की शादी पर लाभ लिया जा सकता है।
योजना में आवेदन करने वाले परिवार की आय शहरी क्षेत्र में 56460 रुपये वार्षिक तथा ग्रामीण क्षेत्र में 46080 वार्षिक से अधिक नहीं होनी चाहिए, साथ ही कन्या की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक एवं वर की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होना आवश्यक है।