सहारनपुर। जिला मजिस्ट्रेट अखिलेश सिंह ने जनपद के सभी कारखानों में कार्यरत श्रमिकों और कर्मचारियों को कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए समुचित कदम उठाने का निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कारखानों में तत्काल कोविड हेल्प डेस्क बनाएं और थर्मल स्कैनर व पल्स ऑक्सीमीटर उपलब्ध कराए। इसमें कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि कारखानों में कार्यरत श्रमिक व कर्मचारी मास्क का उपयोग अनिवार्य रूप से और हाथों में ग्लब्स पहनेंगे। साथ ही दो गज की दूरी के नियम का भी पालन करेंगे। उन्होंने कहा कि लक्षणात्मक श्रमिकों के ऑक्सीजन सेचुरेशन की जांच पल्स ऑक्सीमीटर से होगी। श्रमिक की रीडिंग 94 प्रतिशत से कम आने पर प्रकरण को मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा निकट के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र या जिला चिकित्सालय को सूचना दी जाएगी। इस कार्य को करने वाले कर्मी को समुचित प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पल्स ऑक्सीमीटर को हर प्रयोग के बाद हाइड्रोजन पराक्साइड से विसंक्रमित किया जाएगा। कारखानों में कार्यरत श्रमिकों और कर्मचारियों को आरोग्य सेतु एप डाउन लोड करने तथा उसका सक्रिय उपयोग करने के लिए प्रेरित किया जाएगा।
कारखाना प्रबंधकों को निर्देश दिया कि कारखाना परिक्षेत्र में तंबाकू उत्पादों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। खांसी, बुखार, सांस लेने में परेशानी, गले में खराश होने से पीड़ित कर्मी को ड्यूटी पर न बुलाए। कारखानों में स्कैनिंग के दौरान जिन कर्मियों में खांसी, बुखार, सांस लेने में परेशानी, गले में खराश की शिकायत है तो तत्काल सीएमओ अथवा स्वास्थ्य विभाग के राज्य टोल फ्री नंबर 1800 - 180 - 5145 अथवा 01322723971 पर सूचना देना अनिवार्य है। इन बातों का कड़ाई से पालन कराने का उत्तरदायित्व उप श्रमायुक्त एवं उनके द्वारा नामित श्रम परिवर्तन अधिकारियों और संबंधित थानाध्यक्ष का होगा।