सहारनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या 15 राजेश कुमार ने चौकीदार की हत्या में दोषी पाए जाने पर ग्राम रामपुर बड़कला थाना मिर्जापुर निवासी सेठ पाल को आजीवन कारावास और 28 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
अभियोजन के अनुसार ग्राम रामपुर बड़कला स्थित किशनचंद फार्म हाउस पर सेठपाल चौकीदारी किया करता था, जिसे फार्म हाउस के मालिक ने नौकरी से निकाल दिया और उसकी जगह फूल सिंह को चौकीदारी पर लगा दिया था। सेठ पाल इस बात से फूल सिंह से रंजिश रखता था तथा उसके साथ झगड़ा किया करता था। उसने उसे जान से मारने की धमकी भी दी थी। दो अक्टूबर 2015 को फूल सिंह फार्म हाउस में चौकीदारी करते हुए गायब हो गया। पांच दिन बाद सात अक्टूबर को उसकी लाश फॉर्म हाउस के बराबर के कुएं में पाई गई थी। मामले की रिपोर्ट थाना मिर्जापुर में फूल सिंह के भाई रगबीर सिंह ने दर्ज कराई थी। सहायक शासकीय अधिवक्ता राजवीर सिंह ने बताया की पुलिस ने विवेचना उपरांत सेठ पाल के खिलाफ धारा 302 ,201,506 में आरोप पत्र दाखिल किया। मामले की सुनवाई के उपरांत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर दोषी पाते हुए अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या 15 राजेश कुमार ने सेठ पाल को धारा 302 में आजीवन कारावास व 20 हजार रुपये के अर्थदंड , धारा 201 में सात साल के कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड तथा धारा 506 में पांच साल के कारावास व तीन हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।