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मास्क नहीं, तो सामान नहीं देंगे दुकानदार

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सहारनपुर। जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने कोरोना संक्रमण के मद्देनजर शनिवार रात को 11 से सुबह पांच बजे तक रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू लागू किया है। रात्रिकालीन कर्फ्यू में मालवाहक वाहनों, एंबुलेंस और आवश्यक सेवाओं के लिए आवागमन की अनुमति होगी। उन्होंने कहा कि कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए मास्क नहीं तो सामान नहीं, की नीति पर लागू रहेगी।
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जिलाधिकारी ने गाइड लाइन जारी करते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए ग्रामों और शहरी वार्डों में निगरानी समितियों को फिर से सक्रिय किया जाएगा। शॉपिंग मॉल में बिना मास्क के कोई व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकेगा। शॉपिंग मॉल में कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना की जाएगी। शादी समारोह में खुले स्थानों पर एक समय में ग्राउंड की क्षमता के 50 प्रतिशत तक लोग मास्क लगाकर शामिल हो सकेंगे। प्रवेश द्वार पर कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना करनी होगी एवं बैठने में दो गज की दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा। किसी भी आयोजन के लिए संबंधित अधिकारी लिखित अनुमति देंगे।
विदेश से आने वालों का होगा कोविड टेस्ट
जिलाधिकारी ने बताया कि विदेश से आने वाले यात्रियों का कोविड टेस्ट कराया जाएगा। हाई रिस्क वाले देशों से यात्रा कर वापस आने वाले भारतीय यात्रियों का आरटीपीसीआर टेस्ट कराए जाएंगे। स्कूल, कॉलेज एवं शिक्षण संस्थानों के प्रबंधक/प्रधानाध्यापक छात्रों को मास्क की अनिवार्यता और सामाजिक दूरी के साथ ही सैनिटाइजर की व्यवस्था कराएंगे। औद्योगिक इकाइयों में कोविड हेल्प डेस्क एवं कोविड केयर सेंटर की व्यवस्था की जाएगी। राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में मास्क और सैनिटाइजर की व्यवस्था की जाए।
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