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Saharanpur News: बिना अनुमति रक्तदान शिविर लगाने पर ब्लड बैंक की निरस्त होगी एनओसी

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सहारनपुर। अब ब्लड बैंक रक्तदाताओं को किसी प्रकार का उपहार या प्रलोभन नहीं दे सकेंगे। साथ ही बिना अनुमति रक्तदान शिविर लगाने पर एनओसी भी निरस्त की जाएगी। रक्तदान शिविर की अनुमति मुख्य चिकित्सा अधिकारी से लेना अनिवार्य है।
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यह बात बृहस्पतिवार को राज्य नोडल अधिकारी डॉ. गीता अग्रवाल ने वर्चुअल समीक्षा बैठक करते हुए कही। उन्होंने सरकारी और निजी ब्लड बैंकों से पिछले वर्ष की तुलना में इस साल किए गए रक्त संग्रहण और रक्तदान शिविरों की जानकारी ली। राज्य नोडल अधिकारी ने निर्देश दिए कि जिले में कोई भी रक्तदान शिविर मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) की अनुमति के बिना आयोजित नहीं किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रत्येक शिविर की सूचना सबसे पहले सीएमओ कार्यालय को दी जाए और अनुमति प्राप्त होने के बाद ही शिविर का आयोजन किया जाए। बिना अनुमति के रक्तदान शिविर आयोजित करने पर संबंधित ब्लड बैंक की एनओसी निरस्त कर दी जाएगी। इसके अलावा रक्तदाताओं को किसी भी प्रकार का उपहार या प्रलोभन न देने के निर्देश भी सभी ब्लड बैंकों को दिए गए हैं। बैठक में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. प्रवीण कुमार, डॉ. कुनाल जैन, औषधि निरीक्षक राघवेन्द्र, एसबीडी जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज और निजी ब्लड बैंक के प्रतिनिधि शामिल रहे।
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