फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Saharanpur News: सरकारी संपत्ति नजूल की बताकर वक्फ रजिस्टर में कराई दर्ज, जांच में खुलासा

Sat, 19 Jul 2025 12:25 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
विज्ञापन
विज्ञापन
सहारनपुर। बाबा लालदास कब्रिस्तान के पास स्थित खसरा नंबर 1286 की 4.098 हेक्टेयर भूमि को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। इस भूमि को नजूल की संपत्ति बताकर वक्फ रजिस्टर में दर्ज करा दिया गया। जिलाधिकारी ने इसकी जांच कराई, जिसमें खुलासा हुआ कि राजस्व अभिलेखों में यह भूमि सरकार की है, जो नगर निगम के नाम दर्ज है।
विज्ञापन

यह है मामला : वर्ष 1956 में पिंजरा पोल समिति को चारा उगाने के लिए खसरा नंबर 4.098 हेक्टेयर भूमि 90 वर्ष की लीज पर दी गई थी। हर 30 वर्ष बाद लीज का नवीनीकरण होना था। उस समय 68.24 रुपये की लीज पर दी गई थी। लीज के पहले 30 वर्ष 15 अगस्त 1986 को समाप्त हो गए। भूमि का इस्तेमाल अनधिकृत रूप से कब्रिस्तान के लिए होने लगा।
यही नहीं भूमि को वर्ष 20 जनवरी 2021 में सुन्नी वक्फ बोर्ड में वक्फ रजिस्टर में भी पंजीकृत कर दिया गया। प्रदेश में नजूल भूमि की फ्री होल्ड नीति घोषित होने के बाद उस समय नगर पालिका परिषद सहारनपुर ने भूखंड को फ्री होल्ड करने के लिए 64,17,725.5 रुपये का डिमांड नोटिस सोसायटी को भेजा।
विज्ञापन

सोसायटी ने आपत्ति दर्ज कराई कि इस संपूर्ण भूखंड में कच्ची व पक्की कब्र हैं। ऐसे में इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। मामले के संज्ञान में आने के बाद प्रशासन ने जांच बैठा दी। पालिका परिषद के तत्कालीन अधिकारियों ने स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने भी भूमि को नजूल की मानते हुए अपनी आख्या में कहा कि भूमि को फ्री होल्ड से मुक्त रखना उचित होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें