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उत्तर प्रदेश में उद्योगों की स्थापना के लिए सरकार दे रही है स्टाम्प में छूट

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सहारनपुर। उत्तर प्रदेश सरकार रोजगारपरक उद्योगों की स्थापना के लिए स्टांप, शुल्क में छूट दे रही है। सरकार ने उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग विकास एवं सतत रोजगार प्रोत्साहन नीति 2018 के अंतर्गत उल्लिखित प्रयोजनों के अनुसार 75 से 100 प्रतिशत तक स्टांप शुल्क में छूट दे रही है। खादी एवं ग्रामोद्योगों के लिए भूमि की उपलब्धता पर पूर्वांचल, मध्यांचल और बुंदेलखंड में 100 फीसदी तथा पश्चिमांचल में 75 फीसदी स्टांप ड्यूटी में छूट दी जा रही है। इस नीति के तहत खादी एवं ग्रामोद्योग को प्रोत्साहित करने, क्षमता में सुधार तथा पूंजी निवेश के तहत अधिक रोजगार सृजन के लिए सरकार ने ठोस कदम उठाए हैं।
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ये जानकारी जिलाधिकारी आलोक कुमार पाण्डेय ने जागरूकता के लिहाज से दी है। बताया कि प्रदेश सरकार औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2017 के अंतर्गत प्रयोजन में उल्लिखित तथ्यों के दृष्टिगत 50 से 100 प्रतिशत तक स्टांप शुल्क में छूट देने का प्राविधान किया है। स्टांप ड्यूटी में छूट से उद्योगों की स्थापना एवं औद्योगिक निवेश करने वालों उद्यमियों को नियमावली में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत छूट प्रदान की जा रही है। जिलाधिकारी ने बताया कि सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तरप्रदेश पर्यटन नीति 2018 के अंतर्गत उल्लिखित प्रयोजनों के लिए विलेखों पर स्टांप शुल्क में प्रयोजन के अनुसार 100 प्रतिशत तक प्रथम सम्व्यवहार पर स्टांप शुल्क में छूट प्रदान की है। पर्यटन क्षेत्र में कार्य करने वाले उद्यम के लोग सरकार की इस नीति का लाभ प्राप्त कर रहे है। प्रदेश सरकार देश में सबसे अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए पर्यटन सर्किट सृजित कर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत से परिचय करा रही है। पर्यटन अवस्थापना सुविधाएं विकसित करते हुए, रोजगार का सृजन कर सरकार, प्रदेश में आने वाले पर्यटकों को एक सुखद अनुभव प्रदान कर रही है। उन्होंने ये भी बताया कि प्रदेश सरकार ने उत्तरप्रदेश फार्मास्यूटिकल उद्योग नीति 2018 के अंतर्गत उल्लिखित प्रयोजनों के लिए विलेखों पर स्टांप शुल्क में प्रयोजन के अनुसार 50 से 100 प्रतिशत तक स्टांप शुल्क में छूट प्रदान की है।
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