पुत्री से दुष्कर्म करने वाले पिता को 20 साल की सजा
सहारनपुर। नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म करने के दोषी पिता को अपर सत्र न्यायाधीश (विशेष पॉक्सो एक्ट कोर्ट) विजय कुमार डूंगरकोटी ने 20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 45,000 रुपये अर्थदंड से भी दंडित किया है।
मंडी कोतवाली क्षेत्र की एक महिला ने 12 जुलाई 2019 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसने अपने पति, जेठ, जेठानी और देवर के खिलाफ मारपीट, दहेज उत्पीड़न और नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। उसका कहना था कि पति ने नशे की गोली देकर उसे सुला दिया। इसके बाद उसकी 14 साल की बेटी के साथ दुष्कर्म किया। कई दिन तक बेटी गुमसुम रही। फिर उसने मां को आपबीती बता दी। लड़की की मां ने विरोध किया तो पति समेत अन्य आरोपियों ने जान से मारने की धमकी देकर घर से निकाल दिया। मंडी कोतवाली पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र अदालत में दाखिल किया था।
अभियोजन अधिकारी अजय कुमार ने बताया कि न्यायालय ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर दोषी पाते हुए पीड़ित बालिका के पिता को 20 साल की सजा सुनाई। अर्थदंड में से 40 हजार रुपये पीड़िता को देने का आदेश दिया। अन्य तीन आरोपियों को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया।