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Saharanpur News: एक रुपये की टोकन राशि जमा कर पाएं मानचित्र की स्वीकृति से छूट

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संवाद न्यूज एजेंसी
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सहारनपुर। 100 वर्ग मीटर तक के आवासीय और 30 वर्ग मीटर तक के व्यावसायिक मानचित्रों को स्वीकृति से छूट के लिए एक रुपये की टोकन राशि जमा कर ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा। यह जानकारी विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने बुधवार को सर्किट हाउस में हुई बैठक में दी।
विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधियां आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स-2025 को लेकर बुधवार को सर्किट हाउस में मंडलायुक्त अटल कुमार राय की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें स्थानीय संस्थाओं/एसोसिएशंस/ सहारनपुर बिल्डर्स/आर्किटेक्ट एंड इंजीनियर्स एसोसिएशन के सदस्यों को बुलाया गया था। शासन द्वारा उक्त बायलॉज के तहत मानचित्र स्वीकृति के संबंध में सरल व्यवस्थाओं से अवगत कराया गया।
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अधिकारियों द्वारा बताया गया कि ऐसे मार्ग जो नौ मीटर या उससे अधिक चौड़े और पूर्व निर्मित हैं। साथ ही प्राधिकरण द्वारा चिह्नित क्षेत्र में आते हैं। वहां 300 वर्गमीटर तक के आवासीय मानचित्रों को इस शर्त के साथ छूट दी गई है कि भवन, भवन उपविधि के अनुरूप निर्मित होगा। इसके लिए पंजीकृत आर्किटेक्ट का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
स्वीकृत तलपट मानचित्र के तहत 500 वर्गमीटर तक के आवासीय और 200 वर्गमीटर तक के व्यवसायिक मानचित्रों को तत्काल स्वीकृति देने का प्रावधान किया गया है। सैटबैक में स्थित निर्माण को पूर्णत: शमन करने का प्रावधान रहेगा। स्वीकृत/नियमित काॅलोनी के ऐसे आवासीय भूखंड, जो 18 मीटर से अधिक चौड़े महायोजना मार्ग पर हैं। उन्हें व्यवसायिक करने की स्वीकृति दी जाएगी। भवन उपविधि में स्वीकृति के लिए प्राप्त होने वाले तलपट मानचित्र में ग्रीन स्पेस व मार्गों की चौड़ाई में छूट रहेगी।
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महायोजना-2031 में जोनिंग रेगुलेशन को संशोधित करते हुए मॉडल जोनिंग रेगुलेशन लागू किया जा रहा है। कृषि भू-उपयोग में एमएसएमई (यथा सिंगल फैक्ट्री यूनिट) इकाइयों को न्यूनतम सात मीटर और औद्योगिक भू-उपयोग में नौ मीटर चौड़े मार्ग पर व्यवसायिक गतिविधियां संचालित की जा सकेंगी। बैठक में उपाध्यक्ष संतोष कुमार राय सहित कई अधिकारी उपस्थित रहे।
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