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Saharanpur News: मिठाइयों की ट्रे पर लिखनी होगी तारीख, एक्सपायरी बेचने पर होगी कार्रवाई

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- प्रमुख हलवाइयों की दुकानों पर मिठाई पर लगे बेस्ट बिफोर डेट के टैग
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- 15 अक्तूबर से नई व्यवस्था लागू, अभी कुछ मिठाई दुकानों पर लगे टैग
संवाद न्यूज एजेंसी
सहारनपुर। विक्रेताओं को अब मिठाइयों की ट्रे पर बनने की तारीख लिखनी होगी। यदि वह एक्सपायर मिठाई बेचते पाए जाते हैं तो खाद्य सुरक्षा विभाग कार्रवाई करेगा।
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खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) की नई व्यवस्था 15 अक्तूबर से लागू हो गई है। जिले में प्रमुख दुकानों पर खुली मिठाइयों की ट्रे पर निर्माण तिथि और उपयोग की अंतिम सीमा सीमा (बेस्ट बिफोर डेट) के टैग लग गए हैं। मावा और दूध से बनी रसमलाई, रसगुल्ला जैसे मिठाइयों का उपयोग 12 घंटे के अंदर जरूरी है। मिल्क केक, काजू कतली, लड्डू को चार दिन तक सुरक्षित है। इसके बाद उन्हें खराब माना जाएगा। इस संबंध में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की ओर से दुकानदारों को जागरूक किया जा रहा है। हालांकि, अभी भी काफी दुकानें ऐसी हैं, जिन पर निर्माण तिथि के टैग नहीं लग पाए हैं और वह पुराने तरीके से ही मिठाई बेच रहे। मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी पंकज कुमार गुप्ता ने बताया कि प्रत्येक खाद्य कारोबारी को दुकान की सफाई व्यवस्था एवं स्वास्थ्य मानकों का पूरा ध्यान देना होगा।
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