कॉलेज की सहायक प्रोफेसर ने आरोप लगाया कि प्राचार्य वकुल बंसल ने उनका शारीरिक व मानसिक रूप से शोषण किया। पॉश (POSH) में शिकायत की तो उसे वापस लेने का दबाव बनाया। तीन नकाबपोशों से हमला करवाया गया। प्राचार्य ने आरोपों को निराधार बताया है। पुलिस जांच कर रही है।
जेवी जैन डिग्री कॉलेज में कार्यरत सहायक प्रोफेसर ने प्राचार्य प्रोफेसर वकुल बंसल और तीन अज्ञात बाइक सवारों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। उन्होंने आरोप लगाया कि पॉश एक्ट के तहत की गई शिकायत वापस लेने के लिए उन पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है। इसके साथ ही दो बार नकाबपोश बाइक सवारों ने हमला करने की धमकी दी।
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पीड़िता ने कोतवाली सदर बाजार में तहरीर देकर बताया कि वह जेवी जैन डिग्री कॉलेज में सहायक प्रोफेसर हैं। आरोप है कि पिछले काफी समय से उन्हें मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से परेशान किया जा रहा है। प्राचार्य की ओर से बार-बार निराधार नोटिस देकर शिक्षकों के बीच उन्हें नीचा दिखाया गया। उत्पीड़न से परेशान होकर उन्होंने पॉश एक्ट के तहत सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शिकायत की थी।
आरोप है कि इस शिकायत को वापस लेने के लिए प्राचार्य और अन्य लोग आपस में साजिश कर उन पर दबाव बना रहे हैं। 13 जुलाई को सुबह करीब 9:30 बजे कॉलेज जाते समय तीन नकाबपोश बाइक सवारों ने उन पर हमला किया। इसके बाद 16 जुलाई को भी करीब 9:30 बजे तीन अज्ञात बाइक सवारों ने उन्हें घेर लिया। तीन अगस्त को घर आकर भी गाली-गलौज दी गई। जांच अधिकारी उप निरीक्षक विपिन कुमार ने बताया कि प्राचार्य प्रोफेसर वकुल बंसल और तीन अज्ञात के खिलाफ दर्ज की गई है।
उपस्थिति रजिस्टर को लेकर भी विवाद
तहरीर में यह भी आरोप लगाया कि 24 अगस्त सुबह करीब 8:30 बजे उपस्थिति रजिस्टर पर हस्ताक्षर करने के लिए परीक्षा सेल पहुंचीं। रजिस्टर प्राचार्य कक्ष में रखा था। आरोप है कि हस्ताक्षर करने के लिए रजिस्टर उठाने पर प्राचार्य ने छीन लिया। अभद्र भाषा का प्रयोग किया।
सभी आरोप निराधार : प्राचार्य
जेवी जैन डिग्री कॉलेज प्राचार्य प्रोफेसर वकुल बंसल का कहना है कि जो आरोप लगाए गए हैं, वह सब निराधार हैं। षड्यंत्र के तहत ऐसा किया गया है। क्योंकि सहायक प्रोफेसर के खिलाफ पहले से ही अनुशासन कार्रवाई लंबित है।
ये होता है पॉश
- पॉश में शिकायत का मतलब है, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (Sexual Harassment) की शिकायत करना।
- भारत में पॉश (Prevention of Sexual Harassment of Women at Workplace Act, 2013) का उद्देश्य महिलाओं को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से सुरक्षा देना है।
POSH में इन मामलों में हो सकती है शिकायत
- अश्लील या यौन टिप्पणी/मैसेज करना
- अश्लील फोटो/वीडियो भेजना
- गलत तरीके से छूना या शारीरिक नज़दीकी बनाने की कोशिश
- बार-बार निजी या यौन संबंधी बातें करना
- शारीरिक संबंध बनाने के बदले नौकरी, प्रमोशन या अन्य फायदा देने की बात करना
- मना करने के बावजूद आपत्तिजनक व्यवहार जारी रखना
- ऐसा व्यवहार जिससे कार्यस्थल का माहौल असहज या डराने वाला बन जाए
यहां होती है शिकायत
- आमतौर पर कंपनी/संस्था की Internal Committee (IC/ICC) के पास शिकायत की जाती है। बड़ी संस्थाओं में POSH के तहत ऐसी समिति बनाना अनिवार्य होता है।